Haryana Pension Scheme: हरियाणा में अब घर बैठे बन रही है पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने की नहीं है जरूरत , जानें क्या है प्रक्रिया

हरियाणा में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों की पेंशन घर बैठे बननी शुरू हो गई है। हरियाणा में अब उम्र पूरी होते ही परिवार पहचान पत्र में स्वचालित पेंशन बन जाती है, जिसके लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
 
Haryana Pension Scheme: हरियाणा में अब घर बैठे बन रही है पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने की नहीं है जरूरत , जानें क्या है प्रक्रिया

Haryana Pension Scheme: हरियाणा में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों की पेंशन घर बैठे बननी शुरू हो गई है। हरियाणा में अब उम्र पूरी होते ही परिवार पहचान पत्र में स्वचालित पेंशन बन जाती है, जिसके लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए आयु 45 वर्ष से अधिक और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये होनी चाहिए। वहीं विधुर के लिए उम्र 40 वर्ष से अधिक और वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई पात्रता की आयु सीमा तक पहुंच गया है तो उसे सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी पारिवारिक आईडी में अपनी आयु का सत्यापन कराना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरिफाई करा लें। इससे सभी पात्र लोगों को घर बैठे सरकारी योजना का लाभ मिलेगा।


 ये है पेंशन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया.
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकार के पास फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा मौजूद है. क्रीड विभाग समय-समय पर फैमिली आईडी डेटा को फिल्टर करता रहता है। इनमें से यदि व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को फोन किया जाएगा।

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जिसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए क्रीड विभाग की ओर से शिक्षक या गांव का कोई अन्य व्यक्ति सत्यापन करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आ जाएगा।

विभाग का एक कर्मचारी उस व्यक्ति के घर जाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहता है। यदि हां तो उससे एक सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके साथ ही घटनास्थल की फोटो प्रो-एक्टिव ऐप में सबमिट की जाएगी। इसके बाद पूरा डाटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आ जाएगा और यहां से एक क्लिक करते ही पेंशन शुरू हो जाएगी।


क्रीड विभाग पोर्टल के माध्यम से पूरा डेटा एकत्र कर लाभार्थियों की पहचान कर रहा है। अच्छी बात यह है कि बिना आवेदन के भी विभाग खुद लोगों को फोन कर रहा है कि आपकी पेंशन शुरू हो गई है। लोगों से अपील है कि वे पीपीपी में डेटा को वेरिफाई और अपडेट करें।

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