Haryana Scheme: हरियाणा सरकार का गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा, इस योजना से मिलेंगे 71000 रूपये
Scheme योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह का पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े का विवाह ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ (This is how you will get the benefit of the scheme )
DC डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
अनुसूचित व विमुक्त जाति के परिवार का नाम यदि बीपीएल सूची में है तो उसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी श्रेणियों की विधवाएं, असहाय महिलाएं, अनाथ बच्चे जो बीपीएल सूची में हैं या जिनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि बीपीएल BPL सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
यदि विवाहित जोड़ा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 51 हजार रुपये दिए जाएंगे और यदि पति-पत्नी में से कोई एक चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।