Haryana Scheme: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के अनुसूचित जाति के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बताया गया कि 2023-24 के दौरान एसबी-89 योजना के तहत 45 एचपी और उससे अधिक के ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ₹100,000 तक की सब्सिडी की घोषणा की गई थी। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि किसान अनुदान के लिए 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल www.agriana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
Also Read: Rail ticket price: रेल यात्रियों को बड़ी राहत, आधा हुआ पैसेंजर ट्रेन का किराया Haryana Scheme: राज्य सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को बड़ा तोहफा
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो गए हैं और यह योजना केवल एससी किसानों के लिए है। सभी अनुसूचित जाति के किसान जिनके नाम पर कृषि भूमि है जो मेरी फसल मेरा विवरण पर पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टरों पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Scheme: आवश्यक दस्तावेज
इसके लिए अनुसूचित जाति के किसानों को पारिवारिक पहचान पत्र/बैंक विवरण/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड के साथ-साथ कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
Also Read: Mustard production India: सरसों की फसल में एमएसपी के कारण किसानों के हाथ लगी निराशा, जानें कैसे Haryana Scheme: ऐसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ!
लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर जिला योजना कार्यकारी समिति की ओर से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराना होगा और वे अगले 5 साल तक ट्रैक्टर नहीं बेच सकेंगे. यदि किसान 5 वर्ष से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो सब्सिडी की राशि ब्याज सहित वापस ले ली जाएगी। चयनित किसान कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फार्मों से अपनी पसंद का ट्रैक्टर सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं।