PM Kisan Yojana: देश के 81000 किसानों को लौटानी होगी किस्त की रकम, लिस्ट में देखें अपना नाम

 
PM Kisan Yojana: देश के 81000 किसानों को लौटानी होगी किस्त की रकम, लिस्ट में देखें अपना नाम
PM Kisan Yojana:  पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों को यह रकम हर चार महीने के अंतराल पर 2,000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है. ऐसे में यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजना है.     PM Kisan Yojana: देश के 81000 किसानों को लौटानी होगी किस्त की रकम, लिस्ट में देखें अपना नाम PM Kisan Yojana हाल ही में इस योजना से जुड़े अपात्र किसानों की पहचान की गई है, जो फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे किसानों की संख्या करीब 81,000 बताई जा रही है. ये वो किसान हैं जो न तो खेती करते हैं और न ही उनके पास खेती योग्य जमीन है. सरकार ने इन किसानों की पहचान कर उन्हें योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है और उनसे सम्मान निधि की रकम वापस ले ली जाएगी. Also Read: Leaf Miner Disease in Mustard: सरसों की फसल में फैल रहा लीफ माइनर रोग, जानें रोकथाम व उपचार के तरीके PM Kisan Yojana: यदि आप भी अपात्र किसानों की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की पात्रता सूची में अपना नाम जांचना होगा और इस योजना के लिए अपात्रता के बारे में भी जानना होगा ताकि आप पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त कर सकें। बिना किसी रुकावट के लाभ मिलता रहना चाहिए। आज हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्रता के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना सूची में अपनी पात्रता कैसे जांचें।

PM Kisan Yojana: 81 हजार किसान योजना से बाहर

  PM Kisan Yojana: देश के 81000 किसानों को लौटानी होगी किस्त की रकम, लिस्ट में देखें अपना नाम PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana: अभी इसी महीने 15 नवंबर को पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त ट्रांसफर की थी. इसमें देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 15वीं किस्त भेजी गई. इसके बाद इस योजना में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 81 हजार से ज्यादा किसानों ने फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाया है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. अब सरकार ऐसे किसानों से रकम वसूलेगी. इन किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया है। PM Kisan Yojana: अपात्र किसानों के खाते में पहुंचे 81.59 करोड़ रुपये Also Read: HKRN: रोडवेज में कंडक्टर के पदों पर होगी भर्ती, योग्य उम्मीदवार तुरंत करें आवेदन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पीएम किसान योजना के तहत 81 हजार 895 अपात्र किसानों ने फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा लिया है. इन किसानों के खातों में बैंकों द्वारा लगभग 81.59 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इन फर्जी किसानों में वे किसान भी शामिल हैं जो आयकर दाता हैं। ऐसे किसानों की संख्या 45 हजार 879 बताई जा रही है। इन आयकर देने वाले किसानों के खाते में बैंकों द्वारा 44.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें से सरकार अब तक करीब 10 करोड़ रुपये अपात्र किसानों से वसूल चुकी है. ये सभी अयोग्य किसान बिहार राज्य के हैं.
PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्रताएं क्या हैं?
अगर आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है और आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पीएम किसान योजना के लिए अपनी पात्रता जांच लें, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के योजना का लाभ मिलता रहे। यहां हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्रता बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं कोई भी संस्थागत भूमि धारक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता लाभ PM Kisan Yojana: कोई संवैधानिक पद पर आसीन या रह चुका व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता, चाहे वह किसान ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं या रहे हैं, पात्र नहीं हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया है। स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी सम्मान निधि के पात्र नहीं होंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री इस योजना के लिए अयोग्य हैं। लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को इस योजना के लिए अयोग्य माना जाता है। Also Read: Weather Update: जानें 5 दिसंबर तक हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम PM Kisan Yojana: इस योजना का लाभ जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष नहीं उठा सकता। किसी भी नगर निगम के वर्तमान और पूर्व मेयर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर दाखिल करने वाले किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिल रही है, उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. हालाँकि, यह नियम उन पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगा जो मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसके अलावा पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।
PM Kisan Yojana:  पीएम किसान योजना का लाभ कौन ले सकता है?
पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, इन्हें पूरा करने पर ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है। योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं पीएम किसान योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान भारतीय होना चाहिए। किसान के पास कृषि योग्य भूमि का होना आवश्यक है। पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें अगर आप पीएम किसान योजना के तहत अपनी पात्रता जांचना चाहते हैं तो आपको अपना नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता सूची में अवश्य जांच लेना चाहिए ताकि आप बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उठा सकें। मिलते रहो. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया इस प्रकार है Also Read: Greenfield Expressway: हरियाणा के बीचों-बीच गुजरेगा यह एक्सप्रेस-वे, जानें कहां-कहां होगा फायदा PM Kisan Yojana: सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको फार्मर कॉर्नर पर जाकर लाभार्थी सूची पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, गांव के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। यहां आपको अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, उप-जिला का नाम, ब्लॉक और गांव का नाम चुनना होगा और भरना होगा। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने आपके जिले या गांव की सूची खुल जाएगी। इसमें आप आसानी से अपना नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में देख सकते हैं।

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