Delhi: दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपना जवाब ईडी को भेज दिया है. उनकी पार्टी (आप) का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है. Delhi: आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है. आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं.
Delhi: ईडी ने तीसरी बार नोटिस जारी किया था
Delhi: आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने को कहा था.
Also Read: Treatment yellowing leaves wheat: गेहूं की पत्तियों में मुड़कर पीलापन आने की समस्या से अब पाएं छुटकारा, जानें कैसे इससे पहले दो बार नोटिस मिलने के बावजूद वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं.
Delhi: केजरीवाल ने 2 नोटिस का जवाब दिया था
Delhi: इससे पहले भी ईडी द्वारा भेजे गए दो समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल उठाए थे. उन्होंने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए समन भेजा था. लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. दिल्ली की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जब दूसरा समन भेजा गया तो वह विपश्यना साधना के लिए पंजाब गए हुए थे.
Delhi: अब जांच एजेंसी आगे क्या कर सकती है?
अब सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन जारी कर रही ईडी के पास कोई विकल्प है? दरअसल, अगर दिल्ली के सीएम तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.
Also Read: Darmik: नेपाल में भगवान राम की ससुराल से 25 लोगों को मिला निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनाई जाएगी होली-दिवाली वरिष्ठ वकील गीता लूथरा के मुताबिक प्रक्रिया यह है कि ईडी के समन पर हाजिर न होने की स्थिति में जमानती वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद भी पेश न होने की स्थिति में गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है. इसके बाद भी उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है.
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ईडी के पास और क्या विकल्प हैं?
Delhi: अगर सीएम केजरीवाल मौजूद नहीं हैं तो अब ईडी के अधिकारी उनके आवास पर जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं. पुख्ता सबूत होने या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है.