Rajasthan Government Jobs: राजस्थान में अब पंचायत चुनाव के साथ-साथ सरकारी नौकरी लगने वाले उम्मीदवारों के लिए भी 'दो बच्चों' की नीति अनिवार्य कर दी गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है. दो और बच्चों वाले उन उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, यह एक झटका है। करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य कर दिया था.
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Rajasthan Government Jobs: राम लाल जाट द्वारा दायर अपील खारिज
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और 25 मई को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था।
Rajasthan Government Jobs: दो से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के नियम 24(4) के तहत उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। राजस्थान विभिन्न सेवाएं (संशोधन) नियम, 2001 के तहत यह प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद यदि किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। राम लाल जाट के दो से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने पहले सरकार के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अक्टूबर 2022 में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि उसने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
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Rajasthan Government Jobs: परिवार नियोजन को बढ़ावा
न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में कुछ समान पेश किया गया था। इसे 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके तहत उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है।" दो से अधिक जीवित बच्चे। इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था।" खंडपीठ ने जाट की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।