Trending: यूट्यूबर मनीष कश्यप कब होंगे रिलीज? 9 महीने बाद मिली जमानत, जानिए जेल जाने की पूरी कहानी

 
Trending: यूट्यूबर मनीष कश्यप कब होंगे रिलीज? 9 महीने बाद मिली जमानत, जानिए जेल जाने की पूरी कहानी
Trending: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद सवाल यह है कि उनकी रिहाई कब होगी. आपको बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के बेउर जेल में रखा गया था. पहले मनीष को तमिलनाडु ले जाया जाना था, लेकिन पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उसे बिहार में ही रखा गया. मनीष कश्यप को 9 महीने से जेल में रखा गया है. दरअसल, 12 मार्च 2023 को ट्रेन में सफर कर रहे हथकड़ी पहने एक शख्स का वीडियो अपलोड किया गया था, इस मामले में मनीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मनीष पर जनभावनाएं भड़काने का आरोप था. Also Read: Dhan Mandi Bhav 20 December 2023: धान के भाव में आई तेजी, देखें आज के ताजा भाव Trending: इसके लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की थी. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को सशर्त नियमित जमानत दे दी है.
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Trending: मनीष कश्यप पर कानूनी शिकंजा
आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर कानूनी शिकंजा तब कसा गया जब तमिलनाडु में बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा को लेकर एक वीडियो सामने आया. आरोप था कि मनीष ने इस वीडियो को फर्जी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया था. तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के वीडियो को झूठा बताते हुए मामला दर्ज किया था. तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की थी. Also Read: UPSC Success Story: पूजा राणावत ने 4 बार फेल होने के बाद भी अंत मे पास किया यूपीएससी, जानें आईएएस अफसर की कहानी Trending: हालांकि मनीष कश्यप ने भी राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मनीष के खिलाफ लगाए गए एनएसए को हटाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थीं. मनीष कश्यप के खिलाफ अकेले बिहार के बेतिया जिले में करीब 7 मामले दर्ज हैं. बीजेपी विधायक पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के अलावा एक बैंक मैनेजर से मारपीट का आरोप है. इस मामले में कुर्की-जब्ती के बाद मनीष ने थाने में सरेंडर कर दिया था, तब से मनीष जेल में बंद है. Trending: आपको बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट ने मनीष को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने मनीष कश्यप को वापस तमिलनाडु जेल न ले जाने का आदेश दिया था. वकील शिवनंदन भारती ने बताया था कि मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में कुल 6 मामले दर्ज थे. जिस पर उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिल गई. Also Read: Chanakya Niti: दूसरों को ना बताएं अपने ये 3 सपने, वरना होगा बड़ा अनर्थ
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Trending: सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष को बेउर जेल में रखा गया था.
पिछले साल अगस्त में मनीष कश्यप की पटना सिविल कोर्ट में एक मामले में पेशी हुई थी. उस दौरान मनीष को पटना सिविल कोर्ट से राहत भी मिली थी. Trending: सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष को तमिलनाडु जेल नहीं जाना पड़ा. मनीष को पटना के बेउर जेल में रखा गया था. यहां कई मामलों में सुनवाई के दौरान पेशी होनी थी. वहीं तमिलनाडु में दर्ज मामलों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. Also Read: Sports: आईपीएल नीलामी में 42 भारतीय खिलाड़ियों को मिले सिर्फ इतने पैसे, 6 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ‘लूटे’ 68 करोड़ रुपये दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 2 मामलों में मनीष कश्यप को अगस्त महीने में पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया था. Trending: पहला मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का था और दूसरा मामला अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था.

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