Viral: प्लेन में मुक्का मारने वाला साहिल हनीमून पर निकला था, पहुंच गए हवालात....

 
Viral: प्लेन में मुक्का मारने वाला साहिल हनीमून पर निकला था, पहुंच गए हवालात....
Viral: इंडिगो फ्लाइट में पायलट को मुक्का मारने वाले आरोपी साहिल कटारिया के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। रविवार को साहिल अपनी पत्नी के साथ प्लेन में बैठे थे और हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे. लेकिन फ्लाइट रद्द होने की घटना से वह भड़क गया और गुस्से में आकर पायलट पर हमला कर दिया. Also Read: Trending: भारत के इन शहरों में न के बराबर प्रदूषण है, खूबसूरती में भी नहीं हैं ये किसी कम Viral: दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, साहिल से पूछताछ की गई है. शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी साहिल कटारिया की 5 महीने पहले शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहा था. साहिल ने पुलिस को बताया कि फ्लाइट में देरी की लगातार घोषणाएं की जा रही थीं, जिससे वह नाराज हो गया था.
Viral: प्लेन में मुक्का मारने वाला साहिल हनीमून पर निकला था, पहुंच गए हवालात....
Viral: 'साहिल ने पायलट को मुक्का मारा था'
Viral: आपको बता दें कि रविवार को खराब मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट के लेट होने की घोषणा जब पायलट कर रहा था, तभी साहिल कटारिया नाम के यात्री ने हमला कर दिया. साहिल ने पायलट को मुक्का मारा था. बाद में प्राप्ति अलग हो गई। Also Read: Viral: राजस्थान छोड़ कर दिल्ली शिफ्ट होगी अंजू, अभी बच्चों को नहीं भेजेंगी स्कूल
Viral: 'पत्नी को भी फ्लाइट से उतार दिया गया'
घटना के बाद सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और साहिल को हिरासत में ले लिया. इस घटना के बाद साहिल की पत्नी को भी फ्लाइट से उतार दिया गया. दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम कटारिया को गिरफ्तार कर लिया. बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. Viral: प्लेन में मुक्का मारने वाला साहिल हनीमून पर निकला था, पहुंच गए हवालात.... घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि साहिल कटारिया ने सह-पायलट के साथ 'मारपीट' की और उसे 'नो-फ्लाई' सूची में डालने के लिए मामले को एक स्वतंत्र आंतरिक समिति के पास भेजा गया है। Also Read:  Pashu Kisan Credit Card: छोटे किसान इस तरीके से बनवाएं पशुधन क्रेडिट कार्ड, थोड़े से ब्याज पर पाएं लाखों रुपये का लोन Viral: दिल्ली पुलिस ने साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया है। कर चुके है। पुलिस ने बताया कि कटारिया को रिहा कर दिया गया है. उनके खिलाफ शिकायत में लगाई गई धाराएं जमानती थीं.

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