महिला जज का करारा जवाबः 6 लाख रुपये मासिक खर्चा की मांग पर कहा- ’खुद कमा लो’

बेंगलुरु में एक तलाक के मामले में महिला जज ने एक महिला की ओर से उसके पति से 6 लाख 16 हजार रुपये मासिक एलिमनी की मांग को लेकर करारा जवाब दिया है। जज ने कहा कि अगर आपको इतना पैसा खर्च करना है तो खुद कमाना चाहिए।
 
महिला जज का करारा जवाबः 6 लाख रुपये मासिक खर्चा की मांग पर कहा- ’खुद कमा लो’

Viral News; महिला जज ने एलिमनी की मांग को लेकर दिया करारा जवाब, कहा- 'खुद कमा लो'

बेंगलुरु में एक तलाक के मामले में महिला जज ने एक महिला की ओर से उसके पति से 6 लाख 16 हजार रुपये मासिक एलिमनी की मांग को लेकर करारा जवाब दिया है। जज ने कहा कि अगर आपको इतना पैसा खर्च करना है तो खुद कमाना चाहिए।

महिला ने अपने पति से तलाक के बाद एलिमनी की मांग की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे हर महीने जूते, कपड़े, चूड़ियों के लिए 15 हजार रुपये, खाने के लिए 60 हजार रुपये और फिजियोथेरेपी और अन्य मेडिकल खर्चों के लिए 4 से 5 लाख रुपये की जरूरत होगी।

इसपर जज ने कहा, "अगर एक महिला को एक महीने में खुद पर 6 लाख से ज्यादा का खर्च करना पड़ता है तो उसे कमाना आना चाहिए। आप कोर्ट को बता रहे हैं कि एक महिला को हर महीने 6,16,300 रुपयों की जरूरत होगी। न कोई बच्चा है और न कोई अन्य जिम्मेदारी। कौन खर्च करता है खुद पर इतना पैसा। इतना खर्चा है तो पति से मत मांगो, खुद कमा लो।"

जज ने आगे कहा, "पत्नी से विवाद है तो क्या पति को ऐसे सजा देंगे। कानून ये नहीं कहता है। ये शोषण है।"

इस मामले में जज ने महिला के वकील से कहा कि आप एक जायज राशि की मांग लेकर आइये वरना दलील खारिज कर दी जाएगी। यह सुनवाई 20 अगस्त 2024 को हुई थी। इससे पहले 30 सितंबर, 2023 को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, बेंगलुरु ने महिला के पति को उसे 50,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

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