GST Today News: जीएसटी फाइल करते समय न करें ये गलतियां, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना!
Jan 8, 2024, 08:59 IST
GST Today News: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए जीएसटी ने वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे कई करों की जगह ले ली है। जीएसटी के लागू होने से भारत की कर प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं। ऐसी स्थिति में, व्यवसायी और व्यक्ति अक्सर जीएसटी दाखिल करते समय गलतियाँ करते हैं, जिससे भारी जुर्माना, विलंब शुल्क और यहां तक कि कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। Also Read: Maldives Trip Cancel: मालदीव पर बढ़ता जा रहा भारत का गुस्सा, EaseMyTrip ने सस्पेंड की सभी फ्लाइट्स बुकिंग कर अधिकारियों का भरोसा बनाए रखने और जुर्माने से बचने के लिए सही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आइए जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय होने वाली कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करें।
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GST Today News: गलत आईटीसी दावा और वसूली
किसी व्यवसाय की कर देनदारी को कम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग किया जा सकता है। जीएसटी के तहत आईटीसी प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय आईटीसी का सही मूल्य घोषित करना आवश्यक है। Also Read: Crop Compensation: हरियाणा में जारी हुआ फसल बीमा क्लेम, क्या आपके खाते में पहुँच चुकी है राशिGST Today News: आरसीएम में जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) में कर शुल्क विक्रेता से खरीदार के पास वापस चला जाता है, जिससे सामान और सेवाओं का खरीदार कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। यदि कोई रिवर्स चार्ज किए गए कर का जिम्मेदारी से भुगतान नहीं करता है तो ब्याज भुगतान और आईटीसी खो सकता है।
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