Haryana: पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा हरियाणा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. दरअसल राज्य सरकार ने आईपीएस अफसरों के प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें जोगिंदर शर्मा का नाम नहीं है. आपको बता दें कि जोगिंदर शर्मा खेल कोटे से हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने आईपीएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए विचाराधीन लोगों की सूची में अपना नाम शामिल न किए जाने के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
Haryana: शर्मा के अनुसार
Haryana: राज्य सरकार चयन सूची 2021 के लिए राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के आईपीएस पद पर पदोन्नति के लिए नामों पर विचार कर रही है। इस सूची में शामिल अधिकांश डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। इसमें शामिल नहीं है, जबकि वह 5 अक्टूबर 2007 से सेवा में हैं। नियमानुसार सभी 11 ने डीएसपी के समक्ष परिवीक्षा पूरी कर ली थी।
Also Read: Haryana: हरियाणा के 800 सरकारी स्कूलों को बंद करने की पूरी तैयारी में खट्टर सरकार, हजारों बच्चे किए जाऐगें शिफ्ट, जानें क्या है वजह Haryana: याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य अधिकारियों ने पत्र में अवैध रूप से उल्लेख किया है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि की जाती है। यह शर्त नियुक्ति पत्र एवं नियमों के विरूद्ध एवं पूर्णतः अवैध है।
Haryana: याचिकाकर्ता प्रासंगिक नियमों के अनुसार
5 अक्टूबर, 2009 को डीएसपी के पद पर पुष्टि पाने का हकदार था, या अधिकतम इसे 5 अक्टूबर, 2010 तक बढ़ाया जा सकता था। उसकी परिवीक्षा अवधि कभी नहीं बढ़ाई गई थी।
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