Job: हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की हुई मौज, पक्का करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ऐसा आदेश
Jan 13, 2024, 14:36 IST

Job: हरियाणा सरकार का जवाब
Job: गुरुवार को एजी ने पीठ को बताया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारी नियमित नहीं होंगे बल्कि अतिथि शिक्षकों की तरह 58 साल तक सेवा दे सकेंगे.
Job: हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया
सरकार के इस जवाब पर पीठ ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि नीति बनाएं, अलग कैडर नहीं. जिसके तहत इन कर्मचारियों की सेवा नियमित की जा सकेगी. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 15 दिन का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुईवर्क प्रशिक्षक के रूप में सेवारत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। Also Read: Viral: गुरुग्राम एनसीआर में चार ऐसी जगहें हैं जहां रात बेहद रंगीन होती है और रात भर मचता है धमाल इस बीच, 23 नवंबर को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश करने वाले मुद्दे पर राज्य की नीति के संबंध में एक पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।