Tractor Distribution Scheme: मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत नया ट्रैक्टर मिल रहा आधे रेट में
Dec 13, 2023, 14:00 IST


Tractor Distribution Scheme क्या है?
राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए एक नई योजना ट्रैक्टर वितरण योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. इस योजना पर पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. योजना के पहले चरण में राज्य के किसानों को 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण वितरित किये जायेंगे।ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह अनुदान किसानों को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाएगा। ट्रैक्टर पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा। इस योजना के तहत 1,112 ट्रैक्टर वितरित करने का लक्ष्य है. वहीं, खेती के लिए उपयोगी अन्य कृषि उपकरणों पर किसानों को 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को 970 कृषि उपकरण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. Also Read: Plant Nursery: पौधों की नर्सरी लगाकर कमायें लाखों रूपये महीना, जानें तरीकाकिसे मिलेगा Tractor Distribution Scheme योजना का लाभ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना से सभी जिलों के किसानों, कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, जल पंचायतों, जल निस्पंदन समितियों, लैंप्स और अन्य कृषि संगठनों को फायदा होगा. ट्रैक्टर समेत दो कृषि उपकरणों पर कुल 10 लाख रुपये खर्च का अनुमान है. हालाँकि, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के वितरण में उन किसान समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सदस्यों के पास कुल खेती योग्य भूमि 10 एकड़ से अधिक है। इसके अलावा उन किसान समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनके एक सदस्य के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस है.ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए पात्रता एवं शर्तें क्या होंगी?
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना होगा, ये पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं राज्य के सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए वे किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले सात वर्षों के दौरान सब्सिडी पर ट्रैक्टर नहीं खरीदा है। अगर आपने सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा है तो उसे 5 साल तक बेचने की इजाजत नहीं होगी, इसके लिए किसान को एक शपथ पत्र देना होगा.
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
Tractor Distribution Scheme: योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार हैं आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड आवेदक का निवास प्रमाण पत्र किसान का आय प्रमाण पत्र आवेदक के निवास का प्रमाण बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रति आवेदन करने वाले किसान का ड्राइविंग लाइसेंस किसान के खेत के कागजात किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो आदि।