New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पुराने केसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: एडवोकेट भादू

 
New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पुराने केसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: एडवोकेट भादू
New Criminal Law: भारतीय संसद में पास हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ का पुराने केसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त बात एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू ने संसद के दोनों सदनों में पास हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ के विषय में बातचीत करते हुए कही। New Criminal Law: एडवोकेट भादू ने कहा कि संसद में नए अपराधिक कानूनों के संबंध में पास हुए बिल राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। उन्होंने ने बताया कि मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता होंगे।नए कानून के लागू होने के बाद जब अपराध होगा तो वह नए कानून में दर्ज किया जाएगा। उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सजा होगी। New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पुराने केसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: एडवोकेट भादू New Criminal Law Also Read: Farmers’ Income: किसान इन पांच तरीकों से बचत के साथ बढ़ा सकते हैं अपनी उपज, जानिए टिप्स New Criminal Law: एडवोकेट भादू ने कहा कि पहले से जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग हैं उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी। उन पर कोई असर नहीं होगा। New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पुराने केसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: एडवोकेट भादू New Criminal Law Also Read: Haryana News: क्या आपने भी किया था इस भर्ती में आवेदन, कोर्ट ने 5 नंबर पर लगाई रोक New Criminal Law: उन्होंने कहा कि नए कानून आने से पुलिस को भी इन कानूनों के हिसाब से अपडेट व प्रक्षिशित होना पड़ेगा।अभी तक पुलिस को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती रही है। जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत आगे कार्रवाई करनी होगी। New Criminal Law: नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों ही में नए प्रावधान पर अमल करना होगा। धाराएं बदल जाने से पुलिस व एडवोकेट्स को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा।इसी तरह पुलिस और वकील के साथ-साथ अदालत में जजों द्वारा पुराने मामले पुराने कानूनों के हिसाब से और नए मामले नए कानूनों के हिसाब से देखें जाएंगे। Also Read: Lockdown: अब लॉकडाउन लग गया है, स्कूल, कॉलेज, बाजार और दुकानें सब बंद हैं, लोगों के घरों से निकलने पर भी है प्रतिबंध

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