Prayagraj Gyanvyapi Case: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, 5 याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज
Dec 19, 2023, 13:02 IST


Prayagraj Gyanvyapi Case: इस एक्ट का हवाला दिया गया
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस एक्ट के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती. कोर्ट ने माना है कि यह नियम ज्ञानवापी के मामले में लागू नहीं होता है.Prayagraj Gyanvyapi Case: पूजा स्थल अधिनियम क्या है?
पूजा स्थल अधिनियम 18 सितंबर 1991 को संसद द्वारा पारित किया गया और लागू हुआ। यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए है। 15 अगस्त 1947 का यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बरकरार रखता है। इसके मुताबिक, इसे भविष्य में कभी भी किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकेगा। Also Read: Rotavator Potato Sowing Machines: रोटावेटर और आलू सीडर पर बंपर सब्सिडी, किसान भाई यहां करें आवेदन