Aapni News: हरियाणा सरकार का बडा़ फैसला, अब आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर मिलेगा मुआवजा
Jan 18, 2024, 16:03 IST
Aapni News: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजा निर्धारित करने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का निर्णय लिया है. यह समिति दावा प्रस्तुत होने के 4 महीने के भीतर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी। Aapni News: मुख्य सचिव ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में आज यहां बुलाई गई बैठक में जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), संबंधित क्षेत्र के उपमंडल मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे. Also Read: Viral: नवविवाहिता ने अपने पति को 2 विकल्प दिए, या तो अनलिमिटेड डेटा वाला रिचार्ज करें या सास को फोन न छूने के लिए कहें Aapni News: उन्होंने कहा कि यदि ऐसी दुर्घटना किसी पंचायत क्षेत्र में होती है तो डीडीपीओ, यदि कोई दुर्घटना जंगली जानवर के कारण होती है तो डीएफओ, यदि यह राज्य मार्ग पर होती है तो एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, यदि यह नगरपालिका क्षेत्र में होती है। अत: अपर आयुक्त या नगर पालिका सचिव, यदि निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग वाले क्षेत्र में है तो संबंधित कंपनी के परियोजना निदेशक आदि इस समिति के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजा तय करते समय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दिशानिर्देशों और मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। Also Read: Crops cure fog: इन फसलों के लिए रामबाण है कोहरा, जमकर करेगा फायदा Aapni News: उन्होंने कहा कि मुआवजे पर निर्णय संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या एनएचएआई के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा, जिन्हें 6 सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवजा देना होगा. उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं में गाय, बैल, सांड, गधा, नीलगाय, भैंस समेत पालतू जानवर भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कुत्ते के दांत से चोट लगने पर 10 हजार रुपये और कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति का मांस कटने पर कम से कम 20 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा है।