Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा, जानें रेलवे का नया नियम

 
Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा, जानें रेलवे का नया नियम
 Railway Rules:  अगर हमें तुरंत कहीं जाना हो तो लोग तुरंत रेलवे टिकट ले लेते हैं। हालाँकि, काउंटर पर बहुत अधिक भीड़ होने पर कभी-कभी तत्काल टिकट प्राप्त करना मुश्किल होता है। यदि यह आपातकालीन स्थिति हो और आपको तत्काल टिकट भी न मिल सके तो क्या होगा? ऐसे में क्या आप बिना टिकट ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं? इसे लेकर रेलवे का क्या नियम है और जब आप टीटीई द्वारा पकड़े जाएं तो क्या करें। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। Also Read: Bittu Bajrangi Bhai death: बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत पर उबाल, भीड़ और तनाव देख फरीदाबाद में छावनी में तब्दील
Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा, जानें रेलवे का नया नियम
 Railway Rules:  नियम
सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको जेल नहीं होगी और ना ही कोई छूट मिलेगी. रेलवे द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेलवे का कहना है कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना कानूनी अपराध है. हालाँकि, अगर कोई आपात स्थिति है, तो आप प्लेटफ़ॉर्म टिकट या जनरल टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। जी हां, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा जो स्टेशन से ही सिर्फ 5 रुपये में मिल जाएगा। फिर ट्रेन में चढ़ें और टीटीई से मिलें।
 Railway Rules:  सीट खाली रहेगी तो सफर आसान रहेगा
आप टीटीई को अपनी आपात स्थिति के बारे में बताएं और उसे बताएं कि आपको कहां यात्रा करनी है। आपकी बात सुनकर टीटीई टिकट बना देगा और आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर ट्रेन में कोई सीट खाली होगी तो टीटीई आपको सीट उपलब्ध भी करा सकता है. Also Read: Identification mustard: सरसों में माहू कीट का नियंत्रण करें ऐसे, फलियां बननेगी पॉवर फूल
Know some important rules while traveling in train | जल्दीबाजी में बिना टिकट  लिए ट्रेन में चढ़ गए तो, आपके पास क्या है अधिकार, जानें रेलवे का नियम -  India TV Hindi
Railway Rules: जुर्माना लगाया जाता है
टीटीई के पास एक हाथ से चलने वाली मशीन होती है, जो उसे ट्रेन के अंदर टिकट जारी करने की अनुमति देती है। रेलवे के नियमों के मुताबिक रिजर्वेशन टिकट नहीं होने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही जहां से आप ट्रेन में बैठे हैं वहां से अपने गंतव्य तक का किराया भी आपको देना होगा।

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