Delhi : अब अपराधी के फरार होने पर भी नहीं रुकेगी सुनवाई, नए कानूनों में और भी कई अहम बदलाव
Feb 23, 2024, 13:00 IST
Delhi : अब अपराधी के फरार होने पर भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं रुकेगा। नए कानूनों के लागू होने से यह संभव होगा। ऐसे में फिल्म दामिनी का डायलॉग बीते दिनों की बात बनकर रह जाएगा। अब सुनवाई के लिए सिर्फ दो तारीखें होंगी. Delhi : देश में लाए जा रहे तीन नए कानूनों भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की पुलिस को बीपीआरएनडी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है. उधर, दिल्ली पुलिस ने भी नए कानूनों को लेकर अपने अधिकारियों और जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है. Delhi : दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि देश का गृह मंत्रालय बीपीआरएनडी सभी राज्यों की पुलिस को भोपाल में ट्रेनिंग दे रहा है. दिल्ली पुलिस के 44 अधिकारियों को भी ट्रेनिंग के लिए यहां भेजा गया है. कुल 50 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण लेना था। इनमें एसीपी, डीसीपी और उनके ऊपर के अधिकारी शामिल हैं. अब ये पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारियों और जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. Delhi : दिल्ली पुलिस अपने एकेडमिक में नए कानूनों को लेकर ट्रेनिंग दे रही है. इस ट्रेनिंग में सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है. हर थाने से चार से छह सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, अब हत्या के मामले में आरोपी को 60 दिन के भीतर कभी भी बुलाया जा सकता है. हालांकि 60 दिन में अपराधी को सिर्फ 15 दिन ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. पुराने कानूनों में हत्या के आरोपी को घटना के 15 दिन के भीतर ही समन किया जा सकता था।