Delhi : अब अपराधी के फरार होने पर भी नहीं रुकेगी सुनवाई, नए कानूनों में और भी कई अहम बदलाव

 
Delhi : अब अपराधी के फरार होने पर भी नहीं रुकेगी सुनवाई, नए कानूनों में और भी कई अहम बदलाव
Delhi :   अब अपराधी के फरार होने पर भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं रुकेगा। नए कानूनों के लागू होने से यह संभव होगा। ऐसे में फिल्म दामिनी का डायलॉग बीते दिनों की बात बनकर रह जाएगा। अब सुनवाई के लिए सिर्फ दो तारीखें होंगी.   Delhi :   देश में लाए जा रहे तीन नए कानूनों भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की पुलिस को बीपीआरएनडी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है. उधर, दिल्ली पुलिस ने भी नए कानूनों को लेकर अपने अधिकारियों और जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है. Delhi :   दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि देश का गृह मंत्रालय बीपीआरएनडी सभी राज्यों की पुलिस को भोपाल में ट्रेनिंग दे रहा है. दिल्ली पुलिस के 44 अधिकारियों को भी ट्रेनिंग के लिए यहां भेजा गया है. कुल 50 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण लेना था। इनमें एसीपी, डीसीपी और उनके ऊपर के अधिकारी शामिल हैं. अब ये पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारियों और जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. Delhi :   दिल्ली पुलिस अपने एकेडमिक में नए कानूनों को लेकर ट्रेनिंग दे रही है. इस ट्रेनिंग में सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है. हर थाने से चार से छह सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, अब हत्या के मामले में आरोपी को 60 दिन के भीतर कभी भी बुलाया जा सकता है. हालांकि 60 दिन में अपराधी को सिर्फ 15 दिन ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. पुराने कानूनों में हत्या के आरोपी को घटना के 15 दिन के भीतर ही समन किया जा सकता था।
Delhi :   अब कोर्ट सिर्फ दो तारीखें ही दे पाएगा
Also Read: Main spray in mustard: सरसों में फालियाँ आने पर रोगों से बचाव और चमकदार दानों के लिए जरूरी स्प्रे, जानें यहाँ नए कानून में सिस्टम में तेजी से ट्रायल के लिए समय तय किया गया है. कोर्ट और पुलिस के लिए हर चीज का समय तय कर दिया गया है. कोर्ट को अब 60 दिन में सुनवाई पूरी करनी होगी. अब कोर्ट एक मामले में सिर्फ दो तारीखें ही दे सकेगी. अगर तीसरी तारीख पर आरोपी नहीं आएगा तो केस आगे बढ़ेगा। अब आरोपी के नहीं आने पर केस बंद या बंद नहीं किया जाएगा. आरोपी के आए बिना ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगी.
Delhi :   राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 25 दिसंबर को संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख से कानून लागू होंगे और अलग-अलग तारीखें हो सकती हैं। इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए तय किया जाएगा।
Delhi :   वीडियोग्राफी करायी जायेगी
भोपाल से ट्रेनिंग लेकर आये दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब हर आपराधिक मामले की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. फोरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर भेजा जाएगा। घटना स्थल पर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी व अधिकारी ही भेजे जायेंगे.
Delhi :   सबसे पहले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कानून लागू किया जाएगा
Also Read: Auto Mobile: टाटा अद्भुत है! Nexon EV और Tiago EV की कीमत 1.20 लाख रुपये कम, चुकाने होंगे सिर्फ इतने रुपये पहले कहा गया था कि ये कानून सबसे पहले चंडीगढ़ में लागू होंगे. अब सरकार ने कहा है कि नए कानून सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ लागू होंगे. इनमें दिल्ली भी शामिल है. इसके बाद इसे अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा.दिल्ली पुलिस ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ दिल्ली पुलिस अकादमी में आते हैं और पुलिस अधिकारियों को नए कानून के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के विशेषज्ञ भी हैं. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नए कानूनों का मुख्य सार भी संक्षेप में बताया है. इस वीडियो को एक्स पर भी पोस्ट किया गया है. दिल्ली पुलिस अकादमी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका के सहयोग से, चरणबद्ध तरीके से दिल्ली पुलिस के विशेष सीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक सभी अधिकारियों को कवर करने के लिए अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया है। सत्र का संचालन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कर रहे हैं।

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