हाई कोर्ट के आदेश पर इस जिले के 36 गांव में 8 मार्च से पहले चलेगा बुलडोजर, अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप!

गोहाना (सोनीपत) में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। हाई कोर्ट के आदेश पर 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है और किसी भी विरोध पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

 
हाई कोर्ट के आदेश पर इस जिले के 36 गांव में 8 मार्च से पहले चलेगा बुलडोजर, अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप!

गोहाना (सोनीपत) के ग्रामीण इलाकों में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि 8 मार्च तक सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। प्रशासन की इस सख्ती से ग्रामीणों में भारी हड़कंप मच गया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर होगी कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के आदेश पर प्रशासन 36 अलग-अलग जगहों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुका है। इस कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट (Duty Magistrate) भी नियुक्त किए हैं, जो पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेंगे।

इन 36 स्थानों पर चलेगा बुलडोजर

सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने जिन गांवों को चिन्हित किया है, उनमें शामिल हैं:

  • गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना सहित अन्य स्थान।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात

इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री और एसडीओ जितेंद्र खोखर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसके अलावा, भारी पुलिस फोर्स (Police Force) भी तैनात रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन को रोका जा सके।

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ग्रामीणों में दहशत, घर उजड़ने की चिंता

अवैध कब्जे पर कार्रवाई की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई लोगों ने कहा कि उनके मकान वर्षों से वहां बने हुए हैं और अब अचानक उन्हें उजाड़ा जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि वे इस जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें बेघर होने की चिंता सता रही है।

संभावित विरोध और कानूनी पेंच

कई मामलों में यह संभावना जताई जा रही है कि कब्जाधारी Stay Order के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं, प्रशासन का कहना है कि अगर किसी ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की तो Legal Action (कानूनी कार्रवाई) की जाएगी।

क्या कहता है प्रशासन?

एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने स्पष्ट किया कि "यह पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश पर हो रही है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी जमीन पर किसी को भी कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

हरियाणा सरकार (Haryana Government) की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मुहिम लगातार जारी है। हाल के वर्षों में राज्य में कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है।

क्या Google Search में रैंक करेगा यह मुद्दा?

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अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आगे क्या?

प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई एक बड़ी मुहिम (Big Action Campaign) का हिस्सा है और आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इससे स्पष्ट है कि Bulldozer Action in Gohana अभी और तेज होगा।

निष्कर्ष

गोहाना उपमंडल में प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए की जा रही है। 36 स्थानों पर चलने वाले इस बुलडोजर एक्शन से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए यह साफ है कि अवैध कब्जों पर अब कोई राहत नहीं मिलेगी।

 

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