सोनीपत: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

 
सोनीपत: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Aapni News, Haryana हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा सिंह की अदालत ने एक लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं. मूल रूप से बिहार के रहने वाले और घटना के समय सोनीपत जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने 31 मार्च 2022 को गन्नौर थाने में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ सोनीपत जिले की एक झुग्गी में रहता है। उसने बताया था कि एक महीने पहले उसकी 13 साल की भाभी बिहार से उसके पास आई थी। वह उनके साथ रह रही थी. 30 मार्च 2022 की रात सभी लोग खाना खाकर सो गये. सुबह जब वह उठा तो उसकी भाभी गायब मिली। मेरे स्तर पर जांच करने पर जानकारी मिली कि घटना के समय गन्नौर में पेट्रोल पंप के पास रहने वाला मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के गांव फरीदा का रहने वाला अजय मुखिया उसकी भाभी को बहला-फुसलाकर ले गया है। इस पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया. पुलिस ने कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराने के बाद मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धीरज कुमार और तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई राजेश की टीम ने आरोपी अजय मुखिया को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी को साथ लेकर उस स्थान का पता लगाया, जहां दुष्कर्म किया गया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अत्रेजा सिंह की अदालत ने आरोपी अजय मुखिया को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जुर्माना न भरने पर ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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