farmer india tracter: किसान भाइयों के लिए सुनहेरा मौका, सरकार दे रही ट्रैक्टर खरीदने पर 2 लाख की सब्सिडी

 
farmer india tracter: किसान भाइयों के लिए सुनहेरा मौका, सरकार दे रही ट्रैक्टर खरीदने पर 2 लाख की सब्सिडी
farmer india tracter:  भारत में अब ट्रैक्टर के बिना खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालाँकि, इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज ट्रैक्टर की कीमत काफी बढ़ गयी है. अकेले 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत अब 5 लाख रुपये से अधिक है। हरियाणा सरकार ने अब ट्रैक्टर सब्सिडी की शुरुआत की है ताकि छोटे और गरीब किसान भी ट्रैक्टर खरीद सकें। इस योजना की मदद से किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा पाएंगे। Also Read: yellow rust wheat: गेहूं में इस कारण फैलता है पीला रतुआ रोग, जानें बचाव उपाय
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farmer india tracter:  हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि किसान के ट्रैक्टर की कुल कीमत में से 1 लाख रुपये हरियाणा सरकार अपनी जेब से देगी. किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
farmer india tracter:  आवेदन कैसे करें
हरियाणा सरकार ने 26 फरवरी से 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या जिला कृषि विभाग से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। Also Read: Natural Remedy For Diarrhea: डायरिया से निपटने का प्राकृतिक तरीका, कब्ज से भी मिलेगी राहत
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farmer india tracter:  इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
अनुसूचित जाति के किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि रिकॉर्ड अपलोड करना होगा। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासी ही उठा सकते हैं। साथ ही, ट्रैक्टर पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। लाभार्थी खरीद की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा।

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