Crime: नवविवाहिता बहू के साथ किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने आरोपी ससुर को सुनाई 14 साल की सजा

 
Crime: नवविवाहिता बहू के साथ किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने आरोपी ससुर को सुनाई 14 साल की सजा
Crime: हरियाणा के रेवाड़ी की अदालत ने अपनी बहू से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. Also Read: Haryana News: हरियाणा में सीएम ने सरपंचों को दी खुशखबरी, अब 25 लाख की लिमिट को जाएगा हटाया
Crime:  जानकारी के मुताबिक
Crime:   अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने नवविवाहिता बहू से दुष्कर्म के आरोप में ससुर को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उस पर। Also Read: Farming: हरियाणा में किसानों की बल्ले बल्ले, सिर्फ 100 रुपये में ड्रोन की सहायता से होगा यूरिया नैनो का छिड़काव Crime:  क्षेत्र के एक गांव की नवविवाहिता ने कोसली थाना पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 2022 को वह घर पर अकेली थी और उसका पति पढ़ाई के लिए बाहर गया था। Crime: नवविवाहिता बहू के साथ किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने आरोपी ससुर को सुनाई 14 साल की सजा Crime: Crime: रात को घर में उसे अकेला देखकर उसका ससुर उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने मामले की जानकारी अपनी मां को दी।
Crime: उपरोक्त न्यायालय
Crime: इसके बाद ससुर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया. Crime: तभी से यह मामला उपरोक्त न्यायालय में लंबित था. अब कोर्ट ने ससुर को 14 साल कैद की सजा सुनाई है. Also Read: Mandi Bhav 14 December 2023: जानें आज के ताजा ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा, सरसों, धान व कपास के भाव

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