किसानों को मिल रही खेती वाले यंत्रों पर पूरी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाये योजना का लाभ, जानें तरीका

 
Farmers Schemes

Farmers Schemes: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की भलाई और उनकी कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें कृषि यंत्र खरीदने पर 60% से 80% तक अनुदानदिया जा रहा है। यह योजना किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में मदद करती है, जिससे उनकी खेती का स्तर सुधरे और आय में वृद्धि हो सके।  

इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 20 दिसंबर 2024 तक आवेदनकर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद टोकन जारी किया जाएगा, जिसे किसान योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।  

किसानों के लिए योजना का उद्देश्य 

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक से लैस करना है।  
- फसल अवशेष प्रबंधन:खेतों में अवशेष जलाने की समस्या को कम करने के लिए किसानों को आवश्यक यंत्र प्रदान करना।  
- खेती में सुधार:उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि।  
- कस्टम हायरिंग सेंटर:सामूहिक कृषि उपकरण केंद्र स्थापित करना, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी इन यंत्रों का लाभ उठा सकें।  

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किसानों को योजना में कितना अनुदान मिलेगा? 

योजना के तहत विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है:  
- छोटे यंत्र (10,000 से 1,00,000 रुपये): 
  - 2,500 रुपये की जमानत राशि पर सब्सिडी।  
- बड़े यंत्र (1,00,000 रुपये से अधिक): 
  - 5,000 रुपये की जमानत राशि पर अनुदान।  
- फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र: 
  - 50% तक अनुदान।  
- कस्टम हायरिंग सेंटर: 
  - 80% तक अनुदान।  

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

योजना में आवेदन करना बेहद सरल है।  
1. किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।  
2. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद टोकन प्राप्त होगा।  
3. टोकन लिंक पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें।  
4. निर्धारित जमानत राशि का भुगतान करें।  

किन किसानों को मिलेगा लाभ? 

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू होंगी:  
- आवेदन करने वाले किसानों को जमानत राशि जमा करनी होगी।  
- फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले यंत्रों के लिए 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80% अनुदान मिलेगा।  
- योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने समय पर आवेदन किया हो और जमानत राशि जमा की हो।  

योजना का नाम 

यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीट्स मैनेजमेंटके तहत चलाई जा रही है।  

योजना का प्रभाव 

इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ कृषि उत्पादन में सुधार करने का मौका मिलेगा। अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि कार्य अधिक सरल और कुशल होगा। राज्य सरकार का यह प्रयास कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकेत है, जिससे प्रदेश के किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें।  

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। समय पर आवेदन कर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी अनुदान का लाभ उठाएं।

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