किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: कपास की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 65 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी..

Haryana हरियाणा में कपास की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने मुआवजा जारी कर दिया है। प्रदेश में खराब मौसम और गुलाबी सुंडी के कारण कपास की फसल को नुकसान हुआ था। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि खरीफ 2023 के दौरान कपास की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को 65 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है।
इसके अलावा, कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी के रूप में 101 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। कंवरपाल ने कहा कि क्लस्टर-2 के सात जिलों (अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत) में खरीफ 2023 के दौरान कपास की फसल को नुकसान हुआ था।
इनमें प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना लागू की गई थी। वर्तमान में, 15,314 पात्र किसानों के खातों में वित्तीय सहायता के रूप में सीधे 65 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है। इसका मतलब है कि 15,314 किसानों की फसलें खराब हो गईं। बीमा का जिम्मा तीन कंपनियों के पास
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत खरीफ 2024 के लिए क्लस्टर-1 में कृषि बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जा रहा है। जबकि क्लस्टर-2 में एचडीएफसी एर्गो और क्लस्टर-3 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फसलों का बीमा करने के लिए चुना गया है। यानी इस साल हरियाणा में फसल बीमा का काम तीन कंपनियां कर रही हैं।
पराली प्रबंधन के लिए कितनी राशि
कंवर पाल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पिछले कई सालों से फसल अवशेष प्रबंधन, खासकर पराली प्रबंधन के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिसके तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। फिलहाल कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी के तौर पर 101 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।
मशीनों के लिए करें आवेदन
चालू वित्त वर्ष में भी किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर 4 अगस्त 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन के लिए इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी।
KCC केसीसी के लिए अलर्ट
कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसान केसीसी ( Kisan Credit Card ) में पंजीकृत फसल बदलकर दूसरी फसल बोते हैं, तो अपनी संबंधित बैंक शाखा को सूचित करें, ताकि सही फसल का बीमा किया जा सके। किसानों को समय पर क्लेम की राशि दी जा सके।
इसके अलावा जिन किसानों ने बैंकों से फसल ऋण नहीं लिया है, वे सभी सीएससी केंद्रों पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जो किसान खुद अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।