Scheme: किसानों को बकाया बिजली बिल पर मिलेगी 80 फीसदी तक छूट, 16 जनवरी तक ले सकते योजना का फायदा

 
Scheme: किसानों को बकाया बिजली बिल पर मिलेगी 80 फीसदी तक छूट, 16 जनवरी तक ले सकते योजना का फायदा
Scheme: कई बार किसानों को खेती में घाटा हो जाता है जिसके कारण किसान अपना बिजली बिल समय पर नहीं भर पाते हैं। जिससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है. ऐसे में किसानों को परेशानी से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लेकर आई है। योजना के तहत किसानों को बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज में 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. Also Read: Pashupalan: ठंड में पशुओं का विशेष ख्याल रखें, यह बीमारी बहुत खतरनाक है Scheme:  उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, किसानों की चिंताओं और जन प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना की अवधि 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ उठा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि 16 दिन बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है और आखिरी मौके के तौर पर उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है।
Scheme: किसानों को बकाया बिजली बिल पर मिलेगी 80 फीसदी तक छूट, 16 जनवरी तक ले सकते योजना का फायदा
Scheme:  योजना की बढ़ी तिथि का किसान लाभ उठायें
योजना के बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो उपभोक्ता कुछ दिक्कतों और मुद्दों के कारण अब तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उन्हें अब अपना बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है. Also Read:  Kheti Desi Jugad: फसलों के लिए रामबाण है हीटर, ठंड से तुरंत मिलेगी राहत Scheme:  ओटीएस की बढ़ी अवधि का लाभ नहीं लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग योजना खत्म होने के बाद कार्रवाई करेगा। ऊर्जा मंत्री ने उन उपभोक्ताओं से अपील की है, जिन्होंने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे ओटीएस के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा लें।
Scheme:  किसानों को 80 फीसदी छूट मिलेगी
Scheme:  एकमुश्त समाधान योजना की विस्तारित अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाए पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत की छूट, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत की छूट, तीन किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और निजी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 40 प्रतिशत की छूट . आपको 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी. योजना अवधि के दौरान सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलती रहेगी।
Scheme: किसानों को बकाया बिजली बिल पर मिलेगी 80 फीसदी तक छूट, 16 जनवरी तक ले सकते योजना का फायदा
Scheme:  बिजली उपभोक्ताओं को 1731 करोड़ रुपये का फायदा हुआ
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने 08 नवंबर 2023 को तीन चरणों में एकमुश्त समाधान योजना शुरू की थी. पहले चरण में उपभोक्ताओं को कुल 54 दिन का समय दिया गया था. योजना 08 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 01 से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक। Also Read: Haryana News: हरियाणा के हांसी में बनेगा प्रदेश का पहला गीता चौक, विश्व में दिखेगी भारत की सोने की चिड़िया की झलक इस दौरान 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ उठाया और विभाग को 5150 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ. उपभोक्ताओं को छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपये का लाभ भी मिला. ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया है कि योजना की विस्तारित अवधि से अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।

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