सिरसा जिले में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्या है वजह

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को सिरसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
 
सिरसा जिले में धारा 144 लागू

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को सिरसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना एवं ड्रोन नियम 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में हवाई कवरेज के लिए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चॉपर, हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह के 3 जुलाई को जिला सिरसा के दौरे के कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नियम 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की पूर्णतया पालना करवाना पुलिस अधीक्षक सिरसा की जिम्मेदारी होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य लागू धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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