हत्यारे व बलात्कारी राम रहीम की मुश्किलें बढ़ीं, सरकार ने बेअदबी मामलों में केस चलाने को दी मंजूरी

 "गुरमीत सिंह राम रहीम पर बेअदबी मामले में पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर लगे आरोपों की जांच होगी। पंजाब विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया।"
 
हत्यारे व बलात्कारी राम रहीम की मुश्किलें बढ़ीं, सरकार ने बेअदबी मामलों में केस चलाने को दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने गुरमीत सिंह राम रहीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार ने बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में राम रहीम पर केस चलाने को मंजूरी दे दी है। यह मामले 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी और अपवित्रता से जुड़े हुए हैं।

मामले का इतिहास

यह सारा मामला जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुई थी। इसके बाद, सितंबर में, फरीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ हाथ से लिए हुए अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी वर्ष अक्टूबर में, बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए अंग (पृष्ठ) बिखरे हुए मिले।

पंजाब में विरोध प्रदर्शन

इन घटनाओं के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस दौरान पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक अशांति और बढ़ गई।

मामला सीबीआई को सौंपा गया

गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने नवंबर में जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

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हाईकोर्ट में डेरा प्रमुख की याचिका

डेरा प्रमुख ने पंजाब सरकार की 6 सितंबर, 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। जिसमें सरकार ने जांच को सीबीआई को सौंपने की अपनी सहमति वापस ले ली थी। अपनी याचिका में डेरा प्रमुख ने मांग की थी कि सीबीआई को बेअदबी के मामलों की जांच जारी रखने का निर्देश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस साल मार्च में हाईकोर्ट ने इस याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति को बाद में वापस लिया जा सकता है या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जिस पर पंजाब सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई स्टे हटा दी थी।

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