हरियाणा में नए कानून के तहत पहली FIR: युवक पर गोली चलाने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज
देशभर में आज से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के लागू होने के बाद हरियाणा की रोहतक पुलिस ने नई धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। रोहतक के आईएमटी थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने नए कानून की धारा 109 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज किया है।

देशभर में आज से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के लागू होने के बाद हरियाणा की रोहतक पुलिस ने नई धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। रोहतक के आईएमटी थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने नए कानून की धारा 109 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 25, 27-54-59 और आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। नए कानून के तहत रोहतक में दर्ज यह पहला केस है।
आईएमटी थाना पुलिस को दी शिकायत में भालौठ निवासी अमन ने आरोप लगाया है कि उसने 6 महीने पहले बैंक से लोन लेकर उसी गांव के मुकुल उर्फ भोलू को ट्रैक्टर दिलाया था। मुकुल को ट्रैक्टर के लिए एजेंसी संचालक को 35 हजार रुपये देने थे और वह उस पर दबाव बना रहा था। इस पर मुकुल ने पहले तो मुझे धमकाया और फिर एजेंसी संचालक से कहा कि अमन को फोन मत करना। 30 जून की रात को मैं शुभम के साथ रोहतक शहर गया था। वहां से मेरा दोस्त शुभम के घर से पैदल ही अपने घर लौट रहा था।
रास्ते में माजरा पाने की चौपाल के पास सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार मुकुल उर्फ भोलू, विकास उर्फ नारद, अनिल उर्फ छोटू समेत चार युवकों ने शुभम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसकी कनपटी के आर-पार हो गई। वहां से भागते समय चारों आरोपियों ने शुभम को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। उसके चिल्लाने पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो चारों आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
उधर, पुलिस का कहना है कि नए कानून के तहत जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अपराध की मुख्य धाराओं में यह हुआ बदलाव भारतीय दंड संहिता में अपराध करने के लिए 511 धाराएं थीं और अब भारतीय न्याय संहिता में केवल 358 धाराएं ही बची हैं।
हालांकि, बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 प्रावधानों को हटाया गया है। वहीं, 33 अपराधों में सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अब हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 103(1), आत्महत्या के लिए उकसाने पर 108, जानलेवा हमले पर 109, गैर इरादतन हत्या पर 106, दहेज हत्या पर 80, बलात्कार पर धारा 63, भ्रूण हत्या पर 89, अपहरण पर 37(2), छेड़छाड़ पर 296, धोखाधड़ी पर 316 और अश्लील हरकत करने पर बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज होगा।