हरियाणा में रेप के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी आकाश मेहता निवासी पिहोवा पर 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी टीचर छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता था।
 
हरियाणा में रेप के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी आकाश मेहता निवासी पिहोवा पर 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी टीचर छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता था।

भाई-बहन जाते थे ट्यूशन

थाना शहर पिहोवा में शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 फरवरी 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। उसके दोनों बच्चे आकाश मेहता के पास ट्यूशन पढ़ते थे। उसने अपने बच्चों को उससे दूर कर दिया था। बाद में उसके बेटे ने बताया कि उनका ट्यूशन टीचर उन्हें पढ़ाते समय नशीला पदार्थ खिलाता था। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था।

आरोपी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी आकाश मेहता को गिरफ्तार कर लिया।

सवा साल बाद आया फैसला

उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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