Haryana Electricity Bill: हरियाणा के इन 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक तथा प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा की जाएगी।
 
Haryana Electricity Bill: हरियाणा के इन 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक तथा प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा की जाएगी।

रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर तथा रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 28 जून को राजीव गांधी विद्युत सदन सेक्टर-12, करनाल के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी।

/उन्होंने आगे बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

इस दौरान बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग तथा जानलेवा गैर जानलेवा दुर्घटना आदि के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के मध्य किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कराने से पूर्व उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई बिजली के औसत शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि अथवा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करानी होगी।

इस अवधि के दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी न्यायालय, प्राधिकरण अथवा फोरम में लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय अथवा फोरम में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

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