Haryana News: हरियाणा के अंबाला समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, दिया गया ये आदेश

 
Haryana News: हरियाणा के अंबाला समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, दिया गया ये आदेश
Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। Haryana News:  'सम्पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। Also Read: Haryana: हरियाणा में राजमार्गों से जुड़ने वाली 30 सड़कों को मिली मंजूरी, देखें सभी सड़कों की सूची Haryana News:  इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। . Haryana News: हरियाणा के अंबाला समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, दिया गया ये आदेश Haryana News:  पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों, अर्थात् कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 22 और 29 जनवरी को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम।
Haryana News:  उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान पंचकुला.
उन्होंने कहा कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले और वोल्टेज से संबंधित मामले का निपटारा किया जाएगा। Also Read: Crops cure fog: इन फसलों के लिए रामबाण है कोहरा, जमकर करेगा फायदा Haryana News:  उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर गणना की जाती है। Haryana News: हरियाणा के अंबाला समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, दिया गया ये आदेश उपभोक्ता को प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करनी होगी। Haryana News:  इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान ऐसी अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। Also Read: Viral: भाभी को इम्प्रेस करने के आसान टिप्स, झटपट हो जाएगी तैयार

Around the web