Haryana: सिरसा में युवक पर हमला, पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
Haryana: हरियाणा के सिरसा जिले में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में कालांवाली थाना पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डबवाली पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने घायल युवक के पिता सूबा सिंह पुत्र जगराज सिंह निवासी गांव केवल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक डबवाली को अपने हलफनामे में यह बताना होगा कि थाना कालांवाली के एसएचओ के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। मामले के अनुसार गांव केवल निवासी सूबा सिंह खेतीबाड़ी करता है।
जमीन की पैमाइश पर विवाद
जुलाई 2024 में सूबा सिंह ने अपनी जमीन की पैमाइश करवाई और बट भी लगाई थी। इसके बाद पड़ोसी गुरदास सिंह, भादर सिंह, हरदीप सिंह ने यह बट ढाह दी। जिस कारण सूबा सिंह का उक्त लोगों से विवाद हो गया था। 23 जुलाई 2024 को तड़के करीब साढ़े चार बजे सूबा सिंह का पुत्र कुलदीप सिंह मोटर का पानी लगाने के लिए स्कूटी पर सवार होकर खेत में जाने के लिए घर से बाहर निकला।
कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे से किया हमला
इसी दौरान भादर सिंह पुत्र गुरदास सिंह, गुरदास सिंह पुत्र हरचरण सिंह, हरदीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह,जरनल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, जगदेव सिंह पुत्र शरण सिंह,हरजीत सिंह पुत्र जगदेव सिंह, लीला सिंह पुत्र नाहर सिंह, लखप्रीप सिंह पुत्र लीला,नेत्रपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र गुरजंट सिंह, अर्शदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव केवल ने कुलदीप सिंह को घेर लिया।
उक्त लोगों ने कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से कुलदीप सिंह पर हमला कर दिया।
पिता ने लगाई थी गुहार
कुलदीप सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर पिता सूबा सिंह मौके पर पहुंचा और शोर मचाया। इसके बाद हमलावर काले रंग की बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पिता सूबा सिंह ने गंभीर रूप से घायल कुलदीप सिंह को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कालांवाली में दाखिल करवाया। यहां से डॉक्टरों ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया।
डीएमसी लुधियाना रेफर
यहां से डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह को डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया। कुलदीप अभी भी यहां दाखिल है और बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने घायल कुलदीप सिंह के पिता सूबा सिंह का बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया। पुलिस ने केवल मात्र आरोपी गुरदास सिंह को गिरफ्तार किया और शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई।
जस्टिस गुरबीर सिंह ने दिया आदेश
सूबा सिंह ने पुलिस थाना कालांवाली के प्रभारी से शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई पर थाना प्रभारी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद सूबा सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का द्वार खटखटाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरबीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक डबवाली को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।