थाने में महिला से रेप के दोषी होमगार्ड को 10 साल कठोर कारावास की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिन्हित अपराध में बलात्कार के दोषी गुलाब सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 
 थाने में महिला से रेप के दोषी होमगार्ड को 10 साल कठोर कारावास की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिन्हित अपराध में बलात्कार के दोषी गुलाब सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

महिला की शिकायत के अनुसार, वह 21 फरवरी 2022 को एक झगड़े के मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना घरौंडा, करनाल गई थी। थाने में उसकी मुलाकात घरौंडा निवासी होमगार्ड जवान गुलाब से हुई। महिला ने उससे कहा कि वह झगड़े की शिकायत और इस झगड़े की रिकॉर्डिंग लेकर आई है। होमगार्ड जवान ने महिला से कहा कि कमरे में बैठो और यह रिकॉर्डिंग मुझे सुनाओ। होमगार्ड उसे थाने के पीछे एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर होमगार्ड गुलाब ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जांच में पता चला कि यह कमरा थाने की मेस में काम करने वाले रसोइए का है।

पुलिस ने थाने में लगे कैमरों और सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया
महिला ने होमगार्ड जवान गुलाब के खिलाफ थाना घरौंडा, करनाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। थाने में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज और कमरे में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंडा, करनाल में होमगार्ड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया।

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

खाकी वर्दी पर कैसे भरोसा करें
महिला ने कहा कि थाने में तैनात कर्मचारी आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। ऐसे में अगर खाकी वर्दी ही भक्षक बन जाए तो लोगों का इस वर्दी पर कैसे भरोसा रहेगा। महिला ने कहा कि जब से मेरे साथ यह घटना हुई है तब से मुझे थाने जाने में भी डर लगता है।

दोषी करार देकर 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
महिला से दुष्कर्म का मामला 2 साल से कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला सरकारी वकील अमन कौशिक व सहायक जिला सरकारी वकील हिना रानी मामले की पैरवी कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सबूतों व गवाहों को मजबूती से पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने दुष्कर्म के आरोपी गुलाब सिंह को चिह्नित अपराध मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पहचान किए गए अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता
करनाल जिला अदालत के जिला अधिवक्ता डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार हम चिह्नित अपराधों में दोषी को कड़ी सजा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। सभी सरकारी अधिकारी ईमानदारी व सच्ची लगन से मामले की पैरवी करते हैं। साथ ही सबूतों व गवाहों को मजबूती से पेश किया जाता है, ताकि इन अपराधों में शामिल दोषियों को सजा मिल सके। इन चिन्हित अपराधों के मामलों में उच्च अधिकारियों की भी गंभीरता बनी रहती है और वे समय-समय पर इन मामलों में जानकारी लेते रहते हैं। पहले भी ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दी जा चुकी है। दोषियों को सजा मिलने से समाज में यह संदेश जाता है कि अपराधी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से बच नहीं सकता। इसलिए न्यायालय और सजा का डर अपराध कम करने में मददगार साबित होता है।

Tags

Around the web