Hryana hospital dress: हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, बालों और नाखूनों के लिए भी नियम
Feb 29, 2024, 11:07 IST

Hryana hospital dress: हरियाणा के अस्पतालों में मार्च से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा वर्दी को एक औपचारिक डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया है। कोड के तहत, काम के घंटों के दौरान पश्चिमी सभ्य कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी आभूषण, सहायक मेकअप, लंबे नाखून अस्वीकार्य होंगे। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होगा। Also Read: Green fodder Ezola: दुधाऊ पशुओं के लिए उत्तम हरा चारा है एजोला, जानें इसे उगाने की विधि
इसी तरह, टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, कैपरी, हिप हगर्स, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, स्ट्रैपलेस, बैकलेस टॉप, ड्रेस, टॉप, क्रॉप टॉप, कमर से छोटे टॉप, नेक लाइन वाले टॉप , ऑफ शोल्डर ब्लाउज स्नीकर्स, सैंडल आदि की अनुमति नहीं होगी। जूतों से संबंधित नीति के तहत जूते काले आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए और साफ-सुथरे भी होने चाहिए। Also Read: Kisan Andolan: शुभकरण का शव खनौरी बॉर्डर लायेंगे किसान, आज होगा दिल्ली कूच का ऐलान
Hryana hospital dress: नेमप्लेट अनिवार्य
अस्पताल स्टाफ को भी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु नेम प्लेट के साथ सफेद शर्ट और काली पैंट पहन सकते हैं। इस नीति में ड्रेस कोड सप्ताह के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, सप्ताहांत, शाम और रात की पाली सहित लागू होगा। कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए और इतने तंग या ढीले नहीं होने चाहिए कि अलग-अलग अलग हो जाएं।