कानून लड़कियों व महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज की स्थापना करतें हैं - एडवोकेट भादू
मनीराम झोरड़ राजकीय महाविद्यालय में महिलाओं व लड़कियों के कानूनी अधिकारों पर विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू ने छात्राओं को घरेलू हिंसा, दहेज कानून, बाल विवाह, पोस्को एक्ट व साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी।

ऐलनाबाद, Sirsa. भारतीय कानून लड़कियों व महिलाओं के लिए एक सुरक्षित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करतें हैं और कानून का उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों को समाज में न्याय, सुरक्षा और समानता प्रदान करना है। उपरोक्त शब्द एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू ने स्थानीय मनीराम झोरड़ राजकीय महाविद्यालय में महिलाओं व लड़कियों के कानूनी अधिकारों पर आयोजित विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहे। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्या डॉ अमनदीप कौर,महिला सेल की प्रभारी डॉ कुलजीत कौर व समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ उपस्थित थे।
एडवोकेट भादू ने छात्राओं को घरेलू हिंसा, दहेज कानून, बाल विवाह, पोस्को एक्ट व समस्त भारतीय अपराधिक कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी तरह का अपराध घटित होने की स्थिति लड़कियों को बेझिझक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपराधी लोगों को सजा दिलवानी चाहिए।

एडवोकेट भादू ने कहा कि दिनों-दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। किसी को ओटीपी नहीं देना चाहिए।सोशल मीडिया अकाउंट्स को गोपनीय सेटिंग्स में रखना चाहिए, ताकि केवल आपकी अनुमती प्राप्त लोग ही आपकी जानकारी देख सकें और जानकारी का दुरुपयोग ना हो।अनजान स्रोतों से आने वाले ईमेल और लिंक पर क्लिक न करें।
अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सॉफ़्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें, ताकि सुरक्षा कमजोरियों से बचा जा सके।वायरस और मालवेयर से बचाव के लिए अच्छे एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहिए।अपने वाई-फाई नेटवर्क को सुरक्षित रखें और पासवर्ड से लॉक करें। सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क का प्रयोग करते हुए संवेदनशील जानकारी सांझा न करें।