हरियाणा सरकार की भर्ती पर SC में सुनवाई: HC ने सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के 5 नंबर खारिज किए

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने हरियाणा सरकार की भर्ती के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में एचएसएससी की ओर से 4 अपील दायर की गई हैं। आज इनकी मेशनिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट मेशनिंग पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। इसके बाद तय होगा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं?
 
हरियाणा सरकार की भर्ती पर SC में सुनवाई: HC ने सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के 5 नंबर खारिज किए

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने हरियाणा सरकार की भर्ती के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में एचएसएससी की ओर से 4 अपील दायर की गई हैं। आज इनकी मेशनिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट मेशनिंग पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। इसके बाद तय होगा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं?

सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जारी विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक तरह से आरक्षण देने जैसा है। जब राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ दिया है तो फिर यह कृत्रिम श्रेणी क्यों बनाई जा रही है।

हाईकोर्ट ने फैसले को असंवैधानिक बताया था
हाईकोर्ट ने कहा था कि यह लाभ देने से पहले न तो कोई डेटा जुटाया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंक और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंक का लाभ भर्ती के परिणाम को पूरी तरह बदल देगा। इन अंकों का लाभ देते हुए केवल पीपीपी धारकों को ही पात्र माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है।

नियुक्ति में किसी भी लाभ को केवल राज्य के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक बार जब अनुच्छेद 15 और 16 तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू हो जाते हैं, जहां सभी नागरिक रोजगार के हकदार हैं, तो राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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सरकार को दिए गए ये आदेश

हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने तथा 6 महीने के भीतर भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने नई भर्ती पूरी होने तक पहले से नियुक्त 23000 कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के आदेश दिए थे। यदि वे दोबारा आयोजित परीक्षा पास करके अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, तो हाईकोर्ट ने उन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए थे।

इन्हें नियुक्ति दे दी गई है

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी तथा ग्रुप डी भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियां जारी की गई थीं। समान भर्तियों को मिलाकर आयोग ने इन श्रेणियों के कुल 63 समूह बनाए थे। इस श्रेणी में ग्रुप सी के 32 हजार तथा टीजीटी के 7471 पद शामिल हैं। इनके अलावा ग्रुप डी के 13 हजार से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप सी के 10 हजार और ग्रुप डी के 13 पदों पर अंतिम परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति की गई है।

आदेश के इस हिस्से को भी चुनौती दी गई
नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अब हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के पद पर परीक्षा आयोजित करने में अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि यह जिम्मेदारी किसी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को दी जा सकती है।

पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने अधिकारियों और सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार दिए बिना अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियम बनाए।

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