3 जुलाई से 11 जुलाई तक सिरसा में धारा 144 लागू, डीसी ने दिए ये आदेश

हरियाणा में सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक) (रि-अपीयर) एवं सेकेंडरी (शैक्षिक) फ्रेश/रि-अपीयर, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
 
 3 जुलाई से 11 जुलाई तक सिरसा में धारा 144 लागू, डीसी ने दिए ये आदेश

हरियाणा में सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक) (रि-अपीयर) एवं सेकेंडरी (शैक्षिक) फ्रेश/रि-अपीयर, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

ये परीक्षाएं 3 जुलाई से 11 जुलाई तक स्थानीय आर.एस.डी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा, आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काठ मंडी सिरसा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेला ग्राउंड सिरसा में आयोजित की जाएंगी।

जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार व अन्य किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी ही केंद्रों में प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में बंद रहेंगी।

ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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