Trending: सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों को हाईकोर्ट ने झटका दिया है, अगर आपने भी हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना लेकर टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन किया था और आपको लग रहा था कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत आपको 5 अंक नहीं मिलेंगे . अगर आपको आंकड़ों का फायदा मिला तो अब उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन निशानों पर रोक लगा दी है. Trending: जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सरकार ने उन उम्मीदवारों को सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच अंक देने का फैसला किया है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। अब इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, ये चुनौती टीजीटी भर्ती को लेकर दी गई है. इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर फिलहाल इन निशानों पर रोक लगा दी है.
Also Read: Business Ideas: गांव या शहर में कभी बंद नहीं होगा ये बिजनेस, आसानी से होगी 50 हजार रुपये की कमाई… Trending: हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है लेकिन इसका असर अन्य पदों पर भी पड़ सकता है. फिलहाल टीजीटी टीजीटी हरियाणा के 7471 पदों पर नौकरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के कारण रुकी हुई है. इस संबंध में मामला दर्ज कराते हुए अरुण कुमारी व अन्य ने बताया कि एचएसएससी यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 02/2023 के तहत टीजीटी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे. इस विज्ञापन का हवाला देते हुए बताया गया कि इसके कंडिका 12 के अनुसार सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए पांच प्रतिशत अंक दिये जायेंगे.
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Trending: हरियाणा सरकार ने 20.12.2022 को विज्ञापन संख्या 20
Trending: हरियाणा सरकार ने 20.12.2022 को विज्ञापन संख्या 20 के तहत एक समान धारा बनाई थी, जिसे उसी अदालत में चुनौती दी गई थी। 20 प्रतिशत अंक सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर निर्भर थे, जो सहायक अभियंता के पदों से संबंधित थे। याचिका पर इसी कोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंकों पर रोक लगा दी गई. रोक पर अंतिम आदेश अभी भी लागू है। अरुण कुमारी समेत अन्य मामलों में जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंद्र कौर की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को 15 दिसंबर 2023 को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है और इस पर 31 जनवरी 2024 को सुनवाई करने का फैसला किया है.
Also Read: Chanakya Niti: ऐसी संतान परिवार के लिए होती भाग्यवान, जानें चाणक्य नीति में Trending: इसकी सुनवाई 20 फीसदी अंकों को चुनौती देने वाली दायर याचिका के साथ होगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंतरिम आदेश समान शर्तों पर जारी रहेगा। यानी 19 जनवरी 2023 को पारित अंतरिम आदेश इस मामले में भी लागू रहेगा. इसका मतलब यह है कि फिलहाल टीजीटी भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के 5% अंकों का प्रतिबंध रहेगा।
Trending: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती
इन निशानों को पहले भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 07.12.2018 को न्यायमूर्ति एबी चौधरी और न्यायमूर्ति एचएस मदन की खंडपीठ ने याचिकाओं का निपटारा किया और इसे बरकरार रखा और सरकार की सराहना की। तब आदेश में लिखा गया था कि "हमने पाया है कि उपरोक्त तीनों प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं, और इसलिए, हम इससे संबंधित तर्कों का खंडन करते हैं।" कुल मिलाकर उस वक्त आदेश में जो कहा गया वह सकारात्मक था.
Also Read: Mandi Bhav 22 December 2023: ग्वार, नरमा, कपास, सरसों, धान, तिल सहित अन्य फसलों के देखें ताजा भाव Trending: यह भी कहा गया कि तर्क के विपरीत हरियाणा सरकार ने अपने विवेक से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की दुर्दशा को समझा। इन परिवारों को कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली थी और ये विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या खानाबदोश जनजाति से थे। हरियाणा राज्य की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जानी चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है. Trending: इस भर्ती की बात करें तो ग्रुप सी का सीईटी पास होना चाहिए। पुलिस पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए एचटीईटी पास करना जरूरी था। वैसे भी टीजीटी भर्ती पर दो अलग-अलग मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। एक अनुभव से संबंधित है, दूसरा एचटीईटी से संबंधित है। टीजीटी अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती को लेकर कोर्ट से स्टे हटाकर और ठोस पैरवी कर भर्ती जल्द पूरी की जाए.
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