हरियाणा में बिजली बोर्ड के क्लर्कों की बल्ले बल्ले, High Court ने दी ये बड़ी राहत

हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में वर्ष 2019 में एलडीसी के रूप में चयनित लेकिन संशोधित मेरिट सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले के दौरान इन सभी अभ्यर्थियों को समायोजित करने को कहा है।
 
हरियाणा में बिजली बोर्ड के क्लर्कों की बल्ले बल्ले, High Court ने दी ये बड़ी राहत

Haryana News: हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में वर्ष 2019 में एलडीसी के रूप में चयनित लेकिन संशोधित मेरिट सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले के दौरान इन सभी अभ्यर्थियों को समायोजित करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि जब याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय तक काम किया है, तो उन्होंने दो प्रोबेशन पीरियड पूरे कर लिए हैं। साथ ही, सभी 964 विज्ञापित पदों को भरा नहीं गया है, ऐसी स्थिति में इन रिक्त पदों के विरुद्ध उनके दावे पर संशोधित मेरिट सूची के अनुसार विचार करने को कहा है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को केवल उन पदों पर नियुक्ति या समायोजन के लिए विचार किया जाएगा जो कुल विज्ञापित पदों में से रिक्त हैं और संशोधित मेरिट सूची में उनकी योग्यता के अनुसार हैं।

ऐसे सभी अभ्यर्थी संशोधित मेरिट सूची से बाहर थे, लेकिन कोर्ट से कुछ अंतरिम राहत मिलने के कारण वे काम कर रहे थे। हाईकोर्ट के अनुसार, केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति होनी बाकी है या जो प्रारंभिक मेरिट सूची के अनुसार पहले से ही काम कर रहे हैं, बशर्ते वे एलडीसी के 964 पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हों।

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हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने सुजाता रानी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2016 में एलडीसी के 964 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला था।

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