HSSC CET: हरियाणा में सरकार को लगा बड़ा झटका, नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक कोटा हुआ रद्द
HSSC CET: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था।
इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही राज्य में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि राज्य सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है।
इस आरक्षण के तहत अगर किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय कम है तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुसार सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।