हरियाणा में SI की नौकरी पर लटकी तलवारः 5 बोनस अंकों के साथ हुई थी भर्ती, HC ने सरकार को जारी किया नोटिस..

हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला एसआई की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी कर दिया गया और उन्हें नियुक्ति दे दी गई।
 
हरियाणा में SI की नौकरी पर लटकी तलवारः 5 बोनस अंकों के साथ हुई थी भर्ती, HC ने सरकार को जारी किया नोटिस..

हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला एसआई की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी कर दिया गया और उन्हें नियुक्ति दे दी गई।

सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया और उसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी बुलाया गया, लेकिन उसका नाम अंतिम चयन सूची में नहीं था।

अन्य को बोनस अंक मिलने के कारण नंबर नहीं आया याचिकाकर्ता ने कहा कि लिखित परीक्षा में उससे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों का लाभ मिलने के कारण चयन सूची में जगह मिल गई और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक तरह का आरक्षण है और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

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साथ ही यह भी बताया कि हाल ही में सीईटी के तहत ग्रुप-सी और डी की भर्ती में भी हाईकोर्ट ने इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दिया है। अगर इन अंकों को हटाकर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है।

सूची रद्द कर दोबारा तैयार की जाए
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती का परिणाम रद्द किया जाए और इन अंकों का लाभ दिए बिना नई सूची तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

तृतीय श्रेणी में भर्ती रद्द
इस बीच, खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों के लिए 9 मार्च को जारी की गई भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने रद्द कर दिया है। खेल कोटे के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ी (ईएसपी) के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे।

राज्य सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक डिमांड अपलोड नहीं की है, वे तुरंत एचएसएससी के पोर्टल पर डिमांड अपलोड करें।

एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि शारीरिक मानक परीक्षण (पीएमटी) के लिए कुल 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। रोजाना 5-5 हजार युवाओं की पीएमटी होगी। इसके बाद महिला कांस्टेबल के 1 हजार पदों के लिए भी पीएमटी का शेड्यूल जारी किया जाएगा।

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