Haryana Family Id Card: जानें कैसे बनवाएं, क्या हैं आवश्यक दस्तावेज और क्या हैं इसके फायदे
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है। इसे बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ शामिल हैं।
Sep 9, 2024, 13:30 IST

Family Id: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है। इसे बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ शामिल हैं।
आवेदन करने के लिए, आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सामान्य सेवा केंद्र या सीएससी) पर जा सकते हैं और 7 दिनों के भीतर अपना फैमिली आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह पहचान पत्र हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक है। हरियाणा फैमिली कार्ड बनवाने के लिए पात्रता:
- हरियाणा में फैमिली आईडी बनाने के लिए हरियाणा का मूल/ स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास उसके स्थाई/ मूल पते का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो वर्गों में बांटा हुआ है - स्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक और अस्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक।
- स्थाई आवेदकों की 8 अंकों की आईडी बनाई जाती है, जबकि अस्थाई राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की आईडी होती है।
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सामान्य सेवा केंद्र या सीएससी) पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- 7 दिनों के भीतर अपना फैमिली आईडी कार्ड प्राप्त करें।