Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के CM केजरीवाल को आबकारी घोटाले में इस शर्त पर जमानत मिली, आज हो सकती है रिहाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल जमानत पाने वाले दूसरे नेता हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। सीएम केजरीवाल आज रिहा हो सकते हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिन तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए वे बहस पूरी होने के तुरंत बाद फैसला सुनाएंगे। गुरुवार शाम को कोर्ट द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है, ताकि आदेश को अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी जा सके। कोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जमानत बांड कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश करना होगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार कर ली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील विक्रम चौधरी की इस दलील पर विचार किया कि ईडी के आरोपों के कोई सबूत नहीं हैं। चौधरी ने दलील दी थी कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? ईडी अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है... अगर वे अभी भी सामग्री एकत्र कर रहे हैं तो यह एक अंतहीन जांच है।
वे कहते हैं कि मैं आप का राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाता हो कि आप को कभी 45 करोड़ रुपये मिले। यह सब अटकलों, पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के दायरे में है। वे अभी भी गिरफ्तारियां और आकलन कर रहे हैं, लेकिन बयान देते रहते हैं कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चौधरी ने कहा, "मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार न करें।
मैं किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं।" केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 की अब बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव प्रचार के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।