Haryana news : हरियाणा की इस सीट पर उपचुनाव होगा, सांसद बनने के बाद खाली हुई ये सीट

लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हो सकता है। नियम के अनुसार लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट रिक्त मानी जाएगी।
 
Haryana news :  हरियाणा की इस सीट पर उपचुनाव होगा, सांसद बनने के बाद खाली हुई ये सीट

हरियाणा समाचार: लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हो सकता है। नियम के अनुसार लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट रिक्त मानी जाएगी। इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं चुनाव कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के 4 जून 2024 को रोहतक लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के साथ ही हरियाणा से उनकी राज्यसभा सदस्यता तत्काल समाप्त हो गई है

और उक्त राज्यसभा सीट स्वतः ही रिक्त हो गई है। इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेमंत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी ​​एक्ट), 1951 की धारा 69(2) का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही राज्यसभा का सदस्य है और ऐसी सदस्यता के दौरान वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति की राज्यसभा की सीट उसके लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की तिथि से रिक्त हो जाएगी।

हेमंत ने आगे कहा कि चूंकि दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2026 तक था, इसलिए रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के परिणामस्वरूप उनकी राज्यसभा सदस्यता का शेष कार्यकाल एक वर्ष से अधिक है, इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों में भारत निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में रिक्त हुई उन सभी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव करवाएगा।

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