सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अस्वीकृत किसान भी कर सकेंगे आवेदन

खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ मिल सके। अब किसान 20 जून तक सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
 
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अस्वीकृत किसान भी कर सकेंगे आवेदन

खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ मिल सके। अब किसान 20 जून तक सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे।

साथ ही जिन किसानों के आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं, वे भी दोबारा आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि सोलर पंप पर किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयनित किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके खेतों में सोलर पंप लगाए जाते हैं।

किस किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर खेत में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आवेदनों की जांच के बाद राजस्थान के बागवानी विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। जांच में अपूर्णता के कारण सैकड़ों आवेदन वापस कर दिए गए थे, जिसकी जानकारी संबंधित किसानों को मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी गई थी।

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ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपने अधूरे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप पाने के लिए अपने पूरे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए किसानों को 15 दिन पहले मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचित किया जा चुका है और किसानों को 15 दिन के अंदर ये दस्तावेज अपलोड करने थे, लेकिन वे तय समय सीमा में दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए, जिसके चलते उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। लेकिन अब ये किसान आवेदन को दोबारा खुलवाकर पूरे दस्तावेज अपलोड करवा सकेंगे।

किसान 20 जून तक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं दस्तावेज
श्रीगंगानगर के बागवानी विभाग के उपनिदेशक केशव कालीराणा के अनुसार जिन किसानों के आवेदन रद्द हुए थे, उन्हें दस्तावेज पूरे करने का एक और मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों के आवेदन रद्द हुए हैं, उन्हें 20 जून 2024 तक राज किसान साथी पोर्टल पर दोबारा खोला जाएगा। ऐसे में जिन किसानों के आवेदन रद्द हुए हैं, वे तय अवधि में राज किसान साथी पोर्टल पर रद्द आवेदन को दोबारा खोलकर जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

किसान सोलर पंप के लिए कैसे करें आवेदन?

किसान अपने खेतों पर सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र या स्वयं के मोबाइल के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं।

आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो), खेत का नक्शा, बिजली न होने का प्रमाण पत्र, साथ ही अनुबंधित खेतों में से अपनी पसंद की फर्म का चयन करें और सोलर पंप की क्षमता (एचपी में) का चयन करें।

कितने एचपी के सोलर पंप पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी?

राजस्थान राज्य के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। योजना के तहत राज्य का बागवानी विभाग किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंप पर सब्सिडी देगा।

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