Haryana: हरियाणा में गरीबों को सौगात, बिना ब्याज के मिलेगा दो लाख का लोन

हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों के हित में कई सरकारी योजनाएं चला रही है। हर योजना का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है।
 
Haryana: हरियाणा में गरीबों को सौगात, बिना ब्याज के मिलेगा दो लाख का लोन

Haryana: हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों के हित में कई सरकारी योजनाएं चला रही है। हर योजना का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम हरियाणा सरकार ऋण योजना है।

◾योजना के तहत श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है

इस योजना के तहत हरियाणा के श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। श्रमिकों को इस ऋण के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। सरकार ने श्रमिकों के विकास के लिए यह योजना शुरू की है।

◾योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक के पास कम से कम पांच साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु तक 8 साल बाकी होने चाहिए।

श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए। ताकि वह अगले 8 वर्षों में ऋण वापस कर सके।

सरकार की इस सुविधा का लाभ जीवन में एक बार ही उठाया जा सकता है।

हरियाणा सरकार ऋण योजना के तहत आवश्यक पात्रता

योजना का लाभ उठाने के लिए, श्रमिक को 5 साल तक सदस्य होना चाहिए।

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इस योजना के लिए केवल एक बार आवेदन किया जा सकता है।

मृत्यु के बाद इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

इस योजना के तहत ₹200000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिसे वे आसानी से चुका सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से, श्रमिकों के कंधों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है।

◾योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

स्थान प्रमाण पत्र

भूमि कर रसीद

स्वीकृत योजना और अनुमान

भवन का स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)

राशन कार्ड

बंद लाभ घोषणा

स्थापना के 14 वर्ष का प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण पत्र और पासबुक की फोटोकॉपी

आवेदक से घोषणा कि न तो उसके पास और न ही उसकी पत्नी या बच्चों के पास कोई मकान है (नए निर्माण के लिए)

भवन का आयु प्रमाण पत्र (केवल रखरखाव के लिए)

शीर्षक निकासी प्रमाण पत्र

निर्माण के लिए प्राधिकरण रद्दीकरण प्रमाण पत्र

◾हरियाणा सरकार ऋण योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं

हरियाणा सरकार ऋण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।

जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

इस आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।

आपको अपनी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, शहर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरना होगा।

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इस तरह हरियाणा सरकार ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

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