Defamation Case: मानहानि केस में बलात्कारी राम रहीम को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: यूट्यूबर को वीडियो डिस्क्लेमर के साथ पुनः अपलोड करने की अनुमति

 
Defamation Case: मानहानि केस में बलात्कारी राम रहीम को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: यूट्यूबर को वीडियो डिस्क्लेमर के साथ पुनः अपलोड करने की अनुमति
Defamation Case: रेप-हत्या मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में विवादित वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई. अदालत ने यूट्यूबर को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने का निर्देश दिया। साथ ही नया वीडियो सोशल मीडिया पर डिस्क्लेमर के साथ अपलोड करने का निर्देश दिया। Also Read: Haryana: हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल, जानें किस जिलेें को कितनी मिलेंगी बसें इससे साफ है कि यूट्यूबर को अब मानहानि केस में 2 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे. वहीं मीडिया रिपोर्ट में यूट्यूबर ने इसे अपनी जीत बताया है. हालांकि, अभी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं आई है। Defamation Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राम रहीम द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट के फैसले पर यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने कहा कि राम रहीम ने मेरे खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उसमें राम रहीम द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को डिलीट करने की दायर अंतरिम अर्जी पर अंतिम बहस हुई. Defamation Case: मानहानि केस में बलात्कारी राम रहीम को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: यूट्यूबर को वीडियो डिस्क्लेमर के साथ पुनः अपलोड करने की अनुमति Defamation Case कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वीडियो को इसके प्रारंभिक भाग में केवल "अस्वीकरण (वीडियो अदालत के फैसले और पुस्तक पर आधारित है)" जोड़कर हटाया और पुनः अपलोड किया जा सकता है। Also Read: Identification mustard: सरसों में माहू कीट का नियंत्रण करें ऐसे, फलियां बननेगी पॉवर फूल
Defamation Case: राम रहीम ने जताई ये आशंका
राम रहीम ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि उनके यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का विवरण और सामग्री प्रथम दृष्टया भ्रामक और अपमानजनक है। राम रहीम को डर है कि सक्षम अदालत द्वारा अपील पर सुनवाई और फैसला आने से पहले ही वीडियो "उस पर मीडिया ट्रायल चलाने और जनता की नज़र में उसे दोषी ठहराने के इरादे से" अपलोड किया गया है।
Defamation Case: नए ट्वीट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ किए गए नए ट्वीट पर नाराजगी जताई है. अदालत ने अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी और उन्हें 10 जनवरी को अगली सुनवाई तक अपना वीडियो निजी मोड में रखने का निर्देश दिया। Also Read: Trending: फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कलेक्टर की 1 बड़ी कार्रवाई, इनते फर्जी बीपीएल राशन कार्ड किए रद, तहसीलदार पर भी कार्रवाई के आदेश हाई कोर्ट ने तब नाराजगी जताई जब राम रहीम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि विपक्ष के दबाव के कारण उन्हें अपना वीडियो दो दिन के लिए प्राइवेट मोड पर रखना पड़ा. के लिए मजबूर किया।
Defamation Case: क्या है पूरा विवाद
Defamation Case: दरअसल, यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कैसे राम रहीम ने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया. डेरा प्रमुख राम रहीम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यूट्यूब पर वीडियो की स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगाने और उसे हटाने की मांग की थी. यह वीडियो 17 दिसंबर को अपलोड किया गया था. राम रहीम के वकील ने इस वीडियो को कलंकित करने वाला और मानहानिकारक बताया है. Also Read: Success story: 22 साल की उम्र में आईएएस बनी ये लड़की दूसरों के लिए प्रेरणा, मां करती थी मजदूरी का काम Defamation Case: मानहानि केस में बलात्कारी राम रहीम को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: यूट्यूबर को वीडियो डिस्क्लेमर के साथ पुनः अपलोड करने की अनुमति Defamation Case
Defamation Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख रेप के आरोप में जेल में हैं
Defamation Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वियों से रेप के अलावा कई आरोपों में जेल में हैं, लेकिन हाल ही में उनके वकील ने बताया कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह दोषी हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की है। इस मामले में उनके खिलाफ यूपी में केस भी दर्ज है. Also Read: Goat Farming: बकरी की यह खास नस्ल तीन तरीकों से कमाती है लाखों, जानिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

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