Defamation Case: मानहानि केस में बलात्कारी राम रहीम को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: यूट्यूबर को वीडियो डिस्क्लेमर के साथ पुनः अपलोड करने की अनुमति
Jan 10, 2024, 21:41 IST
Defamation Case: रेप-हत्या मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में विवादित वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई. अदालत ने यूट्यूबर को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने का निर्देश दिया। साथ ही नया वीडियो सोशल मीडिया पर डिस्क्लेमर के साथ अपलोड करने का निर्देश दिया। Also Read: Haryana: हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल, जानें किस जिलेें को कितनी मिलेंगी बसें इससे साफ है कि यूट्यूबर को अब मानहानि केस में 2 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे. वहीं मीडिया रिपोर्ट में यूट्यूबर ने इसे अपनी जीत बताया है. हालांकि, अभी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं आई है। Defamation Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राम रहीम द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट के फैसले पर यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने कहा कि राम रहीम ने मेरे खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उसमें राम रहीम द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को डिलीट करने की दायर अंतरिम अर्जी पर अंतिम बहस हुई. Defamation Case कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वीडियो को इसके प्रारंभिक भाग में केवल "अस्वीकरण (वीडियो अदालत के फैसले और पुस्तक पर आधारित है)" जोड़कर हटाया और पुनः अपलोड किया जा सकता है। Also Read: Identification mustard: सरसों में माहू कीट का नियंत्रण करें ऐसे, फलियां बननेगी पॉवर फूल