Love Insurence: प्रेमी जोड़े को मिला 1अनोखा ’लव इंश्योरेंस’, लेकिन बाद में कंपनी ने जोड़े के साथ किया ऐसा..
Dec 4, 2023, 17:14 IST
Love Insurance: हर किसी को स्वास्थ्य, संपत्ति या कार बीमा मिलता है, लेकिन एक चीनी व्यक्ति ने अपने रिश्ते का बीमा कराया और बाद में बीमा शर्तों के अनुसार दावा राशि लेने पहुंच गया। दूसरी ओर, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि प्यार और रिश्ते भावनात्मक स्थितियां हैं और इनका बीमा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी बीमा कंपनी ने उस व्यक्ति से 'प्यार का बीमा' के नाम पर नियमित प्रीमियम राशि जमा कराई थी। ऐसे में कोर्ट ने व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया।
Love Insurance: रिलेशनशिप इंश्योरेंस, जहां आपको शादी के बाद पैसे मिलते हैं
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लियू नाम के शख्स ने साल 2018 में कंपनी की 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीदी थी। उसने यह पॉलिसी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। Also Read: Lifestyle: गंजे सिर पर कैसे उगाएं बाल, वैज्ञानिकों ने नए शोध में बताया ये कारगर तरीका Love Insurance: पॉलिसी बेचते वक्त कंपनी के एजेंट ने उन्हें 10 हजार युआन यानी करीब 1 लाख 15 हजार रुपये का कवरेज देने का वादा किया था. शर्त यह थी कि अगर दोनों के बीच संबंध 3 से 10 साल के भीतर शादी तक पहुंच जाए तो बीमा राशि का दावा किया जा सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कंपनी ने देशभर में ऐसी 15 हजार से ज्यादा पॉलिसी बेची हैं. Love InsurenceLove Insurence: शादी के बाद कंपनी ने पैसे देने से इंकार कर दिया
पॉलिसी खरीदने के तीन साल बाद, ल्यू और उसकी प्रेमिका ने शादी कर ली। उन्होंने बीमा क्लेम की शर्तें पूरी की थीं। ऐसे में उन्होंने कंपनी के पास दावा दायर किया। लेकिन बीमा कंपनी ने ल्यू को पैसे देने से इनकार कर दिया और उनसे कहा गया कि प्यार और रिश्ता भावनात्मक स्थितियां हैं. इनका बीमा नहीं किया जा सकता. इसके बाद ल्यू ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया. स्थानीय अदालत ने भी बीमा कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि प्यार जैसी चीज का बीमा संभव नहीं है. Also Read: Viral Video सपना चौधरी को डांस में टक्कर दे रही गोरी नागोरी डांस, भीड़ में मचा हंगामाLove Insurence: लेकिन ल्यू और उसकी प्रेमिका ने बीमा प्रीमियम का भुगतान ठीक से किया था। उनके पास कंपनी का एग्रीमेंट पेपर भी था. उन्होंने बीमा कंपनी के खिलाफ बीजिंग की वित्तीय अदालत में मुकदमा दायर किया। वहां उन्होंने तमाम सबूत भी पेश किये.
ऊपरी अदालत ने ल्यू के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को 1 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.