Haryana Scheme: हरियाणा सरकार ने उन संपत्ति मालिकों को विकास शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है जिनकी संपत्ति पर विकास शुल्क लागू नहीं है लेकिन उन्होंने इसका भुगतान कर दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. इस फैसले से 1588 संपत्तियों के मालिकों को यह शुल्क वापस मिल जाएगा.
Haryana Scheme: शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग ने लगभग 1588 संपत्तियों की पहचान की है, जहां संपत्ति मालिकों ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों, सीएलयू अर्जित संपत्तियों, लाल-डोरा आवासीय संपत्तियों और कृषि संपत्तियों में विकास शुल्क का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने संबंधित नगर पालिकाओं को ऐसी संपत्तियों का विवरण उपलब्ध करा दिया है. Haryana Scheme: प्रवक्ता ने बताया कि इन संपत्ति धारकों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में निर्धारित प्रावधानों के तहत एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करके भुगतान की गई विकास शुल्क की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संपत्ति धारकों को कुल 5 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि वापस की जा रही है। उन्होंने संपत्ति मालिकों से https://ulbhryndc.org पर जाकर अपना संबंधित विवरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि विभाग द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।
Also Read: Haryana: 272 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने में कई कानूनी अड़चनें, डीजीपी ने एसीएस को सौंपी रिपोर्ट Haryana Scheme: प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 51 संपत्ति धारकों ने एनडीसी पोर्टल पर अपने आवेदन जमा किये हैं. इन आवेदनों पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे संपत्ति धारकों को विकास शुल्क वापस करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर सकें.