Haryana: हरियाणा में रोजगार के अवसरों में बड़े बदलाव के चलते सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईपीबीजी) के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। हरियाणा बिजली ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा 46 युवाओं को नौकरी देने के बाद अब 165 युवाओं को भी 18 विभागों में सरकारी नौकरी का इंतजार है. कानूनी विवाद के कारण अभी तक इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। Haryana: हाल ही में 46 युवाओं की नियुक्ति के बाद, हरियाणा सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए राज्य में लंबित सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। इससे संकेत मिलता है कि इन युवाओं को जल्द ही नौकरी मिलने की संभावना है। Also Read: Haryana: हरियाणा में 4 बच्चों का पिता गर्भवती पत्नी को छोड़कर 5 बच्चों की मां के साथ हुआ फरार… हरियाणा बिजली ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में 46 नौकरियां देने के बाद अब 165 युवाओं को भी 18 विभागों में सरकारी नौकरी का इंतजार है. इनमें से अधिकांश युवाओं ने 2015 में सरकारी विभागों में आवेदन किया था, लेकिन कानूनी विवादों के कारण उनकी नियुक्तियां लंबित थीं। Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके क्रियान्वयन में जो भी कानूनी बाधाएं हैं, सरकार उन्हें हर संभव तरीके से दूर करेगी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ी पैरवी के बाद राज्य सरकार को ऐसे युवाओं को नियुक्तियां देने का आदेश दिया गया है, जिनकी नियुक्तियां कानूनी अड़चनों के कारण लंबे समय से अटकी हुई थीं। Also Read: Haryana: हरियाणा में बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर, जापानी कंपनी हजारों करोड़ का निवेश कर हजारों युवाओं को देगी रोजगार Haryana: हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए इस आरक्षण का प्रावधान किया था। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में पांच प्रतिशत तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने हाल ही में 46 युवाओं को नौकरी दी है। इन नियुक्तियों में ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर (जीएसओ) के पद पर नियुक्तियां की गई हैं, जिसका परिणाम 28 अगस्त 2018 को आया था। इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन साल 2016 में जारी किया गया था। Also Read: Haryana Agriculture News: हरियाणा के किसानों के लिए कृषि एडवाइजरी, फसल को बचाने के लिए इन दवाओं का प्रयोग करना जरूरी Haryana: इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को याचिका संख्या 28996/2023 अमित कुमार बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा, वह ऐसे सभी मामलों में मान्य होगा. तब तक सरकार चाहे तो इन युवाओं को नौकरी पर रख सकती है. फिलहाल यह आदेश सिर्फ एक मामले में आया है. इसके आधार पर राज्य सरकार अन्य विभागों की नियुक्तियों में महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से मजबूत पैरवी करने की तैयारी में बताई जा रही है।